Mamata Banerjee को Calcutta High Court से बड़ा झटका, जज पर सवाल उठाने के मामले में लगा 5 लाख रुपये का जुर्माना
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Mamata Banerjee को Calcutta High Court से बड़ा झटका, जज पर सवाल उठाने के मामले में लगा 5 लाख रुपये का जुर्माना

ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शुभेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया था.

ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) से बड़ा झटका लगा है और अदालत ने जज पर सवाल उठाने के मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा (Justice Kaushik Chanda) ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इन पैसों का इस्तेमाल कोविड-19 से पीड़ित परिवारों के सदस्यों की मदद में किया जाएगा. बता दें कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में हार के बाद अदालत में दायर याचिका की सुनवाई के लिए जज बदलने की मांग की थी.

  1. ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका
  2. अदालत ने 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
  3. जज पर सवाल उठाने के मामले में ममता बनर्जी पर जुर्माना

जस्टिस कौशिक चंदा ने खुद को किया अलग

कलकत्ता हाई कोर्ट के जज कौशिक चंदा नंदीग्राम विधानसभा सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है. न्यायमूर्ति चंदा ने अर्जी पर 24 जून को फैसला सुरक्षित रखा था कि उनकी चुनाव याचिका पर सुनवाई से न्यायाधीश को खुद को अलग रखना चाहिए. मामला अब किसी दूसरी पीठ को सौंपने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को भेजा जाएगा. न्यायमूर्ति चंदा ने कहा था कि वह भाजपा के विधिक प्रकोष्ठ के संयोजक कभी नहीं रहे, लेकिन पार्टी की ओर से अनेक मामलों में कलकत्ता हाई कोर्ट में पेश हुए थे.

ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट से की थी ये अपील

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया था. ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कौशिक चंदा (Justice Kausik Chanda) भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं. उन्होंने कहा था कि चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि विषय को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दूसरी पीठ को सौंप दिया जाए.

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शुवेंदु अधिकारी से हार मानने को तैयार नहीं ममता बनर्जी

बता दें कि पश्चिम बंगाल विधान सभा का चुनाव आठ चरणों में हुआ था और 2 मई को नतीजे घोषित किए गए थे. बंगाल की नंदीग्राम सीट से बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को 1956 वोट से मात दी थी, लेकिन ममता बनर्जी हार मानने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने शुवेंदु अधिकारी की जीत के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और चुनाव आयोग पर धांधली के गंभीर आरोप लगाए हैं.

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