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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) में कोरोना वायरस के मामले बहुत कम हो गए हैं. इसी के चलते दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने 26 जुलाई की सुबह 5 बजे से मेट्रो और बसें 100% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दे दी है. इसके अलावा सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ काम करने की छूट का भी ऐलान किया है.
हालांकि दिल्ली मेट्रो में अभी यात्रियों के खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी जारी रहेगी. इसके अलावा अंतिम संस्कार और शादी में भी गेस्ट की संख्या को 100 पर ही सीमित रखा गया है. वहीं स्कूल-कॉलेज खोलने पर अभी दिल्ली सरकार कोई विचार नहीं कर रही है. DDMA ने अपने बयान में कहा है कि अभी स्कूल नहीं खुलेंगे और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन ही जारी रहेगी. इसी तरह रेस्टोरेंट और बार को भी 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने के ही आदेश दिए गए हैं.
Metro and buses are permitted to operate with 100% capacity in Delhi from 5 am, July 26. Cinema halls, theatres, and multiplexes will function with 50% capacity: Delhi Disaster Management Authority pic.twitter.com/DSS0W0MKKS
— ANI (@ANI) July 24, 2021
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इसके अलावा दिल्ली में स्पा सेंटरों (Spa Center) को भी सशर्त खोलने की अनुमति दे दी गई है. शर्त के अनुसार, स्पा में सिर्फ वही कर्मचारी काम कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं. ऐसे में अगर किसी कर्मचारी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और वो काम करना चाहता है तो उसे हर 14वे दिन कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच करानी होगी, और उसकी रिपोर्ट स्पा सेंटर में काम करने के दौरान अपने साथ रखनी होगी. इतना ही नहीं, जो लोग स्पा सेंटरो में आएंगे उनसे डिक्लेरेशन भरवाया जाएगा कि वो अभी कोविड से संक्रमित नहीं हैं. साथ ही अगर पहले कभी संक्रमित हुए हैं तो कब नेगेटिव हुए हैं. इस सब की जानकारी देनी होगी.
गौरतलब है कि अप्रैल और मई महीने में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में संक्रमण के मामलों और मौतों में वृद्धि देखी गई थी. हालांकि, पिछले कुछ हफ्तों में सुधार आया है, जिसके बाद सरकार चरणबद्ध तरीके से शहर को दोबारा खोल रही है. इसी के चलते ट्रेड शो (Trade Show) करने की भी अनुमति दी गई है. लेकिन इनमें केवल बिजनेस विजिटर्स ही शामिल हो सकेंगे. आम दर्शकों को इनमें प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
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इससे पहले 28 जून से DDMA ने सिटी पार्क, गार्डन, गोल्फ कोर्स और बैंक्वेट हॉल के अलावा जिम (Gym) और योग संस्थानों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी थी. उस वक्त डीडीएमए ने साफ निर्देश दिए थे कि बैंक्वेट हॉल सिर्फ शादी के लिए ही खुले जाएंगे. किसी और सामूहिक कार्यक्रम के करने की इजाजत आपको नहीं होगी. उस वक्त दिल्ली सरकार ने अपने आदेश के जरिए दूसरे राज्य से आने वाले लोगों के लिए ई-पास की अनिर्वायता को भी खत्म कर दिया था.
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