करनाल में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नियमों की पालना अनिवार्य की गई है.
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Karnal News: करनाल में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नियमों की पालना अनिवार्य की गई है. शिक्षण संस्थानों को भी हालात चिंताजनक होने की स्थिति में अपने स्तर पर छुट्टी करने की हिदायत दी गई है, जबकि डीजल वाहनों, जनरेटरों, बीएस-चार कैटेगिरी के वाहन, पटाखों पर पाबंदी लगा दी गई है.
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वहीं जिला परिवहन विभाग को हिदायत दी गई है कि वातावरण प्रदूषण करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाए. भवन निर्माण कार्य बंद करने के साथ सड़कों पर पानी का छिड़काव जरूरी कर दिया गया है. उपायुक्त अनीश यादव के अनुसार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आदेशों की पालना अनिवार्य करने के आदेश जारी किए हैं. सड़कों पर सुबह-शाम पानी का छिड़काव अनिवार्य करने के साथ नियमों की अवहेलना पर कार्रवाई की जाएगी.
दस-दस लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी शैलेंद्र अरोड़ा ने बताया कि पराली, लकड़ी, कोयला, कचरे में आग लगाने वालों पर कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को उपायुक्त की ओर से कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं. खुले में आग लगाने वाले लोगों पर निगरानी करने के लिए टीमों का गठन किया गया है.
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एसडीओ हार्दिक सिरोहा के नेतृत्व में टीम को सेक्टर-12 जीटी रोड के साथ लगती हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की जमीन और सेक्टर-32 में कूड़ा जलता मिला, जिस पर दस-दस लाख रुपये के जुर्माने का नोटिस दिया है. उन्होंने बताया कि भवन निर्माण पर रोक के साथ सामग्री को ढकने के आदेश हैं. सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव अनिवार्य है. सीएनजी व पीएनजी वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है.
Input: Kamarjeet Singh