Home guard Suicide case: होमगार्ड सुसाइड केस में SHO को मिली थी क्लीनचिट, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश
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Home guard Suicide case: होमगार्ड सुसाइड केस में SHO को मिली थी क्लीनचिट, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

Home guard Suicide case: थाने में होमगार्ड की आत्महत्या मामले में SHO के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश. पुलिस के आला अधिकारियों ने थानाध्यक्ष को दी थी क्लीनचिट.

Home guard Suicide case: होमगार्ड सुसाइड केस में SHO को मिली थी क्लीनचिट, अब कोर्ट ने दिया ये आदेश

Home guard Suicide case: दिल्ली के पांडव नगर थाने में हुई दिल्ली के होमगार्ड की आत्महत्या के मामले में कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में तत्कालीन SHO विद्याधर सिंह पर मृतक होमगार्ड जवान पर हरासमेंट का भी आरोप लगा था. मृतक की पत्नी के अनुसार होमगार्ड ने सुसाइड नोट में SHO की प्रताड़ना की वजह से आत्महत्या की बात लिखी थी. बावजूद इसके SHO को पुलिस के आला अधिकारियों ने क्लीनचिट दी थी.

कोर्ट ने दिया ये आदेश

कड़कड़डूमा कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विनोद जोशी की कोर्ट ने संबंधित SHO के खिलाफ IPC की धारा 306, 204 आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने ईस्ट डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस डीसीपी को कहा है कि वह इस मामले में तत्काल केस दर्ज कर किसी सीनियर अधिकारी से जांच कराएं. साथ ही तफ्तीश निष्पक्ष और संतोषजनक होनी चाहिए. 

पत्नी की शिकायत पर FIR

मृतक होमगार्ड ब्रजलाल की पत्नी किरण ने अदालत में शिकायत दी थी. शिकायतकर्ता का कहना था कि उसके पति ने 6 सितंबर 2021 को पांडव नगर थाने में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली थी. मृतक के पोस्टमार्टम के समय लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के डॉक्टर ने मृतक के अंडरवियर से सुसाइड नोट बरामद किया था. शिकायतकर्ता लगातार मुकदमा दर्ज कराने के लिए अधिकारियों तक घूम चुकी थी. लेकिन मामला दर्ज नहीं हुआ. तब जाकर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया.

पुलिस अधिकारी को फटकारा

कल्याणपुरी इलाके के तत्कालीन एसीपी से अदालत ने शिकायतपत्र पर जवाब मांगा. एसीपी ने कहा कि उन्होंने जांच की थी, लेकिन SHO के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. इसलिए प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई. अदालत ने कहा कि उन्होंने बगैर मुकदमा दर्ज किए किस कानून के तहत जांच की और कथित आरोपी को क्लीनचिट दी. मृतक का सुसाइड नोट फोरेसिंक जांच के लिए भेजा गया है. जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक क्लीनचिट कैसे दी गई.

सीसीटीवी और सीडीआर की जांच होगी

अदालत ने पुलिस अधिकारियों को कहा, वह सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य के मोबाइल रिकार्ड (सीडीआर) को जब्त कर इनकी जांच करें. यह देखें कि कहीं इनके साथ छेड़खानी तो नहीं की गई. क्योंकि यह मामला पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ है. ऐसे में इसे प्रभावित करने की कोशिश हो सकती है.

एक और पुलिसकर्मी ने की थी आत्महत्या

किरण ने बताया कि अप्रैल 2021 में SHO की पांडव नगर थाने में पोस्टिंग हुई थी. इसके दो महीने बाद के भीतर ही सब इंस्पेक्टर राहुल ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में भी इसी  SHO पर प्रताड़ना के आरोप लगे थे.

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