Delhi: रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों को RPF ने किया जागरूक, पेंप्लेट के जरिए पढ़ाया स्वच्छता का पाठ
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Delhi: रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों को RPF ने किया जागरूक, पेंप्लेट के जरिए पढ़ाया स्वच्छता का पाठ

रेलवे ट्रैक के पास स्लम एरिया में रहने वाले लोगों को साफ-सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए आरपीएफ इंस्पेक्टर नितिन मेहरा ने जागरूकता अभियान चलाया. उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर पेंप्लेट की मदद से लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया. 

रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों को पेंप्लेट के जरिए जागरूक करती RPF.

नई दिल्ली: रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) अपने कर्तव्यों को बखूबी निभाते हुए लगातार काम कर रही है. एक बार फिर आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक के पास रहने वाले लोगों को स्वच्छता के प्रति अलग-अलग तरीके से जागरूक किया. सफदरजंग रेलवे स्टेशन के इंस्पेक्टर नितिन मेहरा ने अपने टीम के साथ मिलकर रेलवे ट्रैक के पास गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया और पेंप्लेट के जरिए लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया.

लोगों को किया जागरूक

आरपीएफ इंस्पेक्टर नितिन मेहरा ने बताया कि, 'अक्सर रेलवे ट्रैक पास स्लम में रहने वाले लोग कभी शौच करने तो कभी घूमने के लिए ट्रैक पर आते हैं. कई बार तो वो अपने घर का कूड़ा भी ट्रैक पर डाल जाते हैं. इससे रेलवे ट्रैक पूरा गंदा हो जाता है. इसलिए हम समय-समय पर अपनी टीम के साथ लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं. कोरोना महामारी में तो सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है. इसलिए हम लोगों में पेंप्लेट बांटकर उन्हें साफ-सफाई के लिए जागरूक कर रहे हैं.'

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पेंप्लेट में लिखी हैं ये बातें:-

1. रेलवे स्टेशन व ट्रैक पर कूड़ा फेंकना, पान-पुड़िया खाकर थूकना, खुले में शौच करने पर पहले से ही पाबंदी है. इसके बाद भी अगर कोई गंदगी फैलाता है तब उस पर एनजीटी के आदेशानुसार 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इसके साथ ही छह महीने की जेल का प्रावधान भी है.

2. रेलवे ट्रैक पर शौच करने से रेलवे विभाग को ट्रैक की मरम्मत करने में काफी दिक्कत आती है, जिसकी वजह से ट्रैक मेंटेनेंस न होने के कारण रेल हादसे की संभावना बनी रहती है.

3. रेलवे ट्रैक पर आने से अचानक ट्रेन के आने और उससे टकराने का खतरा बना रहता है. इस हादसे में जान भी जा सकती है.

4. खुले में शौच करने पर वातावरण अशुद्ध होता है, और गंदगी के कारण आसपास निवास करने वाले व्यक्तिओं के बीमार होने की आशंका बनी रहती है.

5. रेलवे ट्रैक के आसपास और रेलवे ट्रैक पर आनाधिकृत प्रवेश कर शौच करने और अन्य कारण से गंदगी फैलाने पर रेलवे सुरक्षा बल स्टाफ रेलवे एक्ट की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई कर सकती है.

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