दिल्ली: वकीलों और पुलिस की झड़प मामले में SC ने जारी किया नोटिस, याचिकाकर्ता ने की ये मांग
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दिल्ली: वकीलों और पुलिस की झड़प मामले में SC ने जारी किया नोटिस, याचिकाकर्ता ने की ये मांग

पुलिस की तीसरी बटालियन के सभी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली बार काउंसिल, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है. 

 SC ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: 2 नवंबर को पुलिस और वकीलों के बीच झड़प का मामला फिर चर्चा में है. पुलिस की तीसरी बटालियन के सभी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली बार काउंसिल, दिल्ली सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है. 

सुप्रीम कोर्ट के वकील रीपक कंसल की ओर से दायर याचिका पर ये नोटिस जारी किया गया है. कंसल ने तीस हजारी कोर्ट में बिना अनुमति घुसने वाले पुलिस की तीसरी बटालियन के सभी सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है. 

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रीपक कंसल ने याचिका में कहा है कि गलती करने वाले पुलिस अधिकारियों ने कथित रूप से पुरुष-महिला वकीलों को पीटा था और उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था. वह वकील कोर्ट में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे. 

याचिकाकर्ता ने यह भी प्रार्थना की, कि कोर्ट परिसर में दिल्ली पुलिस की बजाय ट्रेन्ड सुरक्षाबलों की तैनाती की जाए. याचिकाकर्ता, रीपक कंसल ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए SC का रुख किया था. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था. 

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