Farmers Protest: SC में किसानों के वकील ने कहा- बैठक में आएं PM Modi, चीफ जस्टिस बोले- हम प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते
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Farmers Protest: SC में किसानों के वकील ने कहा- बैठक में आएं PM Modi, चीफ जस्टिस बोले- हम प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान किसानों के वकील एमएस शर्मा (ML Sharma) ने कहा, 'किसानों ने शिकायत की है कि अब तक कई लोग इस मामले पर चर्चा के लिए आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) बैठक में क्यों नहीं आते?

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र हुआ.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supre Court) मंगलवार को नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी. ये रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी. चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि हम अंतिम फैसले तक तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर रोक लगा रहे हैं.

  1. सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लागू करने पर रोक लगाई
  2. सुप्रीम कोर्ट ने किया 4 सदस्यीय कमेटी का गठन
  3. कोर्ट ने कहा- अंतिम फैसले तक रोक लगा रहे हैं
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सुनवाई के दौरान PM Modi का जिक्र

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई के दौरान किसानों के वकील एमएस शर्मा (ML Sharma) ने कहा, 'दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने शिकायत की है कि अब तक कई लोग इस मामले पर चर्चा के लिए आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) बैठक में क्यों नहीं आते?

प्रधानमंत्री को नहीं कह सकते: चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस एसए बोबडे (CJI SA Bobde) ने कहा, 'हम प्रधानमंत्री को बैठक में आने के लिए नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस मामले में पक्षकार नहीं हैं.' इसके बाद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कृषि मंत्री बात कर रहे हैं और ये उनका विभाग है.

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सुप्रीम कोर्ट ने किया कमेटी का गठन

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानूनों के अमल पर रोक लगाते हुए इस मसले को सुलझाने के लिए एक कमेटी का गठन किया, जिसमें कुल चार लोग शामिल होंगे. कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के एचएस मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल धनवत शामिल हैं.

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