अपने देश वापस लौट सकेंगे विदेशी जमाती, कोर्ट ने इस शर्त पर दी अनुमति
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अपने देश वापस लौट सकेंगे विदेशी जमाती, कोर्ट ने इस शर्त पर दी अनुमति

मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने 956 विदेशी के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दायर की थी

अपने देश वापस लौट सकेंगे विदेशी जमाती, कोर्ट ने इस शर्त पर दी अनुमति

नई दिल्ली: दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज (Nizamuddin Markaz) में शामिल हुए विदेशियों जमातियों को सरकार ने अपने देश वापस लौटने की अनुमति दे दी है. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर शनिवार को सुनवाई करते निचली अदालत ने सभी जमातियों पर जुर्माना जमा कराकर अपने देश वापस लौटने की अनुमति दी है. 

बता दें कि मलेशिया से 121 और सऊदी अरब के 11 विदेशी नागरिकों ने लॉकडाउन नियमों और वीजा मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए अपने अपराधों को जुर्माना राशि अदा करने के साथ स्वीकार किया जिसके बाद उन्हें सजा के तौर पर केवल 7,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच की रकम भरनी होगी.

गौरतलब है कि मरकज मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने 956 विदेशी के खिलाफ निचली अदालत में चार्जशीट दायर की थी. जिस ट्रायल कोर्ट में कहा था कि अर्जी पर सुनवाई पूरी ना होने तक कोई भी आरोपी भारत छोड़कर नहीं जा सकता.

इसके बाद अब पुलिस ने विदेशियों के प्लीड गिल्टी, यानी जुर्माना राशि भरने की शर्त पर निचली अदालत में पेशी के दौरान अपनी अपराध स्वीकार पर कोई आपत्ति नहीं जताई है. जिससे अब विदेशी जुर्माना भरने के बाद भारत से अपने देश लौट सकेंगे.

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