सप्ताह भर चले हंगामे के बाद सरकार ने लोक सभा में पेश किए ये 5 बिल
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सप्ताह भर चले हंगामे के बाद सरकार ने लोक सभा में पेश किए ये 5 बिल

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों की बेहतर सुरक्षा के उद्देश्य से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 को पेश किया.

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: सदन में एक सप्ताह तक चले हंगामे के बाद, सोमवार को लोक सभा का कामकाज सुचारु रहा, जिसमें सरकार को पांच विधेयकों को पेश करने का मौका मिला. इन बिलों में एक ऐसा भी बिल शामिल है जो बच्चों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है. इस विधेयक में दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, 2021 को शामिल किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 को संशोधित किया गया.

ये बिल हुए पेश

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने सदन में ये विधेयक पेश किया. इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन के लिए खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2021 को पेश किया. कैबिनेट मंत्री सदानंद गौड़ा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एक्ट, 1998 में संशोधन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) बिल, 2021 भी पेश किया.

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जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चों की बेहतर सुरक्षा के उद्देश्य से किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन करने के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 को पेश किया. केंद्रीय मंत्री मनसुख लाल मंडाविया ने बाद में भारत में नेविगेशन के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए मेरीन एड्स टू नेविगेशन बिल, 2021 पेश किया.

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