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अहमदाबाद : गुजरात सरकार ने कहा कि पंजीकृत मतदाता अगर राज्य में स्थानीय चुनावों में वाजिब कारण बताए बिना अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
गुजरात सरकार द्वारा इन चुनावों में मतदान अनिवार्य किये जाने के बाद राज्य में पंचायत, ग्रामीण आवास और ग्रामीण विकास मंत्री जयंतीभाई कवाडिया ने इसकी घोषणा की। कवाडिया ने कहा कि स्थानीय चुनावों में वोटिंग अनिवार्य करने वाले प्रावधान से जुड़े गुजरात स्थानीय प्राधिकार कानून (संशोधन) कानून, 2009 के तहत छूटों तथा नियमों को उनके विभाग ने मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत बनाए गए नियम के मुताबिक वोट नहीं डालने वाले तथा इसके लिए कोई वाजिब कारण नहीं बताने वाले वोटरों पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।