गुरमीत राम रहीम सिंह को उम्र कैद की सजा, सेवादार रंजीत मर्डर केस में आया फैसला
Advertisement
trendingNow11009497

गुरमीत राम रहीम सिंह को उम्र कैद की सजा, सेवादार रंजीत मर्डर केस में आया फैसला

Gurmeet Ram Rahim Singh Sentencing: रंजीत सिंह की हत्या के मामले में साल 2003 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 लोगों को इस मामले में दोषी पाया है.

गुरमीत राम रहीम सिंह (फाइल फोटो)

साक्षी शर्मा, पंचकूला: रंजीत सिंह की हत्या के मामले (Ranjit Singh Murder Case) में डेरा सच्चा सौदा (Dera Sacha Sauda) के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह (Gurmeet Ram Rahim Singh) को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. सीबीआई की विशेष अदालत (CBI Special Court) में 4 आरोपियों को पेश किया था. सीबीआई की विशेष अदालत रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है. राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना और 4 अन्य दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. 

  1. साल 2002 में हुई थी रंजीत सिंह की हत्या
  2. राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा
  3. राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगा

सेवादार की हत्या के मामले में राम रहीम के अलावा सबदिल, अवतार, जसवीर और कृष्ण को दोषी ठहराया गया था. रंजीत सिंह के परिवार का कहना है कि उन्होंने न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है और वह कोर्ट से फांसी की सजा की उम्मीद लगाए बैठे थे हालांकि कोर्ट ने दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है.

रंजीत सिंह की हत्या के केस में राम रहीम सिंह दोषी

बता दें कि दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह पहले से ही जेल में सजा काट रहा है. 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की हत्या हुई थी. इस मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी पाया गया है. 3 दिसंबर 2003 को CBI ने FIR दर्ज की थी.

ये भी पढ़ें- मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा, आपस में टकराईं 6 गाड़ियां; 3 की मौत

सीबीआई कोर्ट ने 5 लोगों को माना दोषी

जान लें कि साल 2017 में CBI कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह समेत 5 लोगों को दोषी माना था. जान लें कि रंजीत सिंह की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह के अलावा कृष्ण लाल, अवतार, सबदिल और जसबीर को कोर्ट ने दोषी पाया है.

पंचकूला में धारा 144 लागू

गुरमीत राम रहीम सिंह सहित 5 आरोपियों की सजा के ऐलान के चलते पंचकूला में जान और माल के नुकसान, किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं को देखते हुए धारा 144 लागू की गई थी. जिसके तहत पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ लगते हुए सेक्टर 1, 2, 5, 6 और आसपास के इलाके में पड़ने वाले नेशनल हाईवे पर किसी भी शख्स के तलवार (धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा), लाठी, डंडा, लोहे की रॉड, बरछा, चाकू या अन्य हथियार लेकर घूमने पर पूरी तरह से प्रतिंबध लगा है. डीसीपी मोहित हांडा ने ये आदेश जारी किया है.

LIVE TV

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news