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नई दिल्ली: देशभर में आज (29 मार्च) होली का त्योहार (Holi 2021) मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) की वजह से होली फीकी है. देशभर के कई राज्यों में पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना वायरस के नए मामले तेजी से बढ़े हैं और ऐसे में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा है, जबकि राज्यों ने भी अपने स्तर से होली को लेकर गाइडलाइन्स जारी की हैं.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होली पर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगी है और घरों में होली खेलने के लिए कहा गया है, यानी लोगों को इकट्ठा होकर होली खेलने की इजाजत नहीं है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) ने भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. किसी भी सार्वजनिक स्थान, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव आयोजित करने पर रोक रहेगी.
देशभर में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं. इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में होली के मौके पर सार्वजनिक रूप से रंग और गुलाल खेलने पर पाबंदी लगा दी है. इसके अलावा महाराष्ट्र की अलग-अलग जगहों के स्थानीय प्रशासन की तरफ से भी होली को लेकर गाइडलाइंस जारी किए गए हैं और निजी या सार्वजनिक जगहों में एक जगह जमा होकर होली का उत्सव मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
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कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार के अलावा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने अलग से गाइडलाइन जारी की है और सार्वजनिक स्थानों पर होली मनाने को लेकर रोक लगी दी है. बीएमसी ने सभी प्राइवेट (घरेलू सोसायटीज के भीतर) और पब्लिक प्लेसेज पर होली सेलिब्रेट करने पर रोक लगा दी है.
बिहार सरकार ने भी होली को लकेर सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है कि कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगी है, ऐसे में होली के सार्वजनिक आयोजन में हिस्सा ना लें. इसके साथ ही बिहार सरकार ने होली मिलन समारोहों पर भी रोक लगा दी है.
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना अनुमति के होली मिलन समारोह जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करने पर रोक लगा दी है. यदि कोई ऐसा करना चाहता है तो प्रशासन से अनुमति लेनी होगी और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी. लोगों को मास्क और सेनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा यूपी सरकार ने उम्रदराज लोगों और किसी गंभीर बीमारी से गस्त लोगों को होली मनाने से बचने की सलाह दी है. दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लागू है, जो होली पर भी लागू रहेगा. यानी 4 से ज्यादा लोग घर से बाहर जमा नहीं हो सकते हैं.
पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़े हैं और इसके देखते हुए सरकार ने राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर में नाइट कर्फ्यू लग दी है, जबकि कई शहरों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. सरकार ने भोपाल और इंदौर में होली खेलने पर रोक लगा दी है और सरकार ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के जिन शहरों या स्थानों में 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं वहां होली पर सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं किए जाएंगे. इसके साथ ही 20 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर भी रोक लगाई गई है.
गुजरात सरकार ने भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए होली को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. सरकार के निर्देश के अनुसार, रंग वाले दिन सार्वजनिक समारोहों और भीड़ वाले कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति नहीं होगी. होली परंपरागत रूप से सीमित रिवाजों के साथ मनाई जा सकती है. बता दें कि अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया है.
चंडीगढ़ प्रशासन ने होली से जुड़े सभी समारोहों पर रोक लगाई है और गाइडलाइन जारी की है. गाइडलाइन के अनुसार, चंडीगढ़ में होली मिलन समारोह नहीं हो पाएंगे. इसके अलावा क्लब, होटल और रेस्टोरेंट में भी होली पर कोई भीड़ जमा नहीं होगी. उन्हें अपनी सीटिंग कैपेसिटी के 50% पर ऑपरेट करने को कहा गया है.