अवमानना केस में जज कर्णन नहीं हुए पेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तीन हफ्ते का वक्‍त
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अवमानना केस में जज कर्णन नहीं हुए पेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तीन हफ्ते का वक्‍त

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई अवमानना कार्रवाई के मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हुए। कर्णन और उनके अधिवक्ता के न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने मामले में कार्रवाई तीन हफ्ते के लिए टाली।

अवमानना केस में जज कर्णन नहीं हुए पेश, सुप्रीम कोर्ट ने दिया तीन हफ्ते का वक्‍त

नई दिल्‍ली : कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन स्वत: संज्ञान लेते हुए शुरू की गई अवमानना कार्रवाई के मामले में सोमवार को उच्चतम न्यायालय में पेश नहीं हुए। कर्णन और उनके अधिवक्ता के न्यायालय में पेश नहीं होने के कारण उच्चतम न्यायालय ने मामले में कार्रवाई तीन हफ्ते के लिए टाली।

जानकारी के अनुसार, अवमानना केस में जज कर्णन आज सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्‍हें तीन हफ्ते का वक्‍त दिया है।

गौर हो कि उच्चतम न्यायालय ने बीते दिनों एक अभूतपूर्व आदेश में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश सीएस कर्णन को उसके सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने और यह बताने का आदेश दिया कि उनके खिलाफ अवमाननना संबंधी कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जाए। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्य करने से तत्काल रोक दिया। प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को नोटिस जारी किया जाए। इसका जवाब 13 फरवरी तक दिया जाए। न्यायमूर्ति कर्णन को वे न्यायिक या प्रशासनिक कार्य हाथ में लेने से तत्काल रोका जाएगा जो उन्हें सौंपे गए हों। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एम बी लोकुर, न्यायमूर्ति पीसी घोष और न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ शामिल हैं।

पीठ ने कहा कि उन्हें उनके पास मौजूद सभी न्यायिक एवं प्रशासनिक फाइलें कलकत्ता उच्च न्यायालय के महापंजीयक को लौटाने का आदेश दिया जाता है। इसमें कहा गया कि न्यायमूर्ति सीएस कर्णन कारण बताओ की आगामी तिथि पर व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे।

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