INX मीडिया मामला: गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में होगी कार्ति चिदंबरम की पेशी
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INX मीडिया मामला: गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में होगी कार्ति चिदंबरम की पेशी

दिल्ली की एक अदालत में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी को सही ठहराया था. 

INX मीडिया केस में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. (कार्ति चिदंबरम की फाइल फोटो)

नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की गुरुवार (1 मार्च) को कोर्ट में पेशी होगी. इससे पहले बुधवार को सीबीआई के कार्ति के लिए 15 दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन के लिए ही मंजूरी दी थी. सीबीआई द्वारा आईएनएक्स मीडिया मामले में बुधवार (28 फरवरी) को कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी प्राथमिकी दर्ज करने के नौ महीने बाद हुई और इस दौरान कानूनी लड़ाई चली जिसमें जांच एजेंसी ने मद्रस उच्च न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक मामले में दलीलें रखीं थी. मामला कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति से जुड़ा है. मामला सबसे पहले उच्चतम न्यायालय तब पहुंचा था जब सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ जारी दो लुकआउट सर्कुलरों पर मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को चुनौती दी थी.

  1. सीबीआई ने कहा कि कार्ति चिदंबरम केस में सहयोग नहीं कर रहे.
  2. 28 फरवरी को एक दिन की हिरासत में भेजे गए थे कार्ति.
  3. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं कार्ति चिदंबरम.

सीबीआई ने दलील दी थी कि 16 जून, 2017 और 28 जुलाई, 2017 के लुकआउट सर्कुलरों को जारी करने के लिए उचित और पक्के कारण हैं और एजेंसी ने सीलबंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज सौंपे थे और कहा था कि मामला साधारण नहीं था क्योंकि इसमें खातों की हेरफेर और विदेशी संपत्ति शामिल है.

प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर बुधवार (28 फरवरी) को गिरफ्तारी तक कार्ति ने विदेश यात्रा करने के लिए कई बार उच्चतम न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी थी. मामले में सीबीआई ने 15 मई 2017 को प्राथमिकी दर्ज की थी. इसमें आईएनएक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन लेने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में कथित अनियमितताओं के आरोप थे. 2007 में कार्ति के पिता पी चिदंबरम वित्त मंत्री थे.

सीबीआई ने मांगी थी 15 दिन हिरासत
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति को 15 दिन हिरासत में दिए जाने का आग्रह करते हुए सीबीआई के वकीलों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट सुमित आनंद के समक्ष दलील दी थी कि कार्ति ने जांच में सहयोग नहीं किया था और वह लगातार विदेश की यात्राएं कर रहे हैं, जिससे सबूतों के साथ उनके और अन्य के द्वारा छेड़छाड़ की आशंकाओं की पुष्टि होती है.

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कार्ति को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी गई थी- CBI
सीबीआई अभियोजकों वी के शर्मा और पद्मिनी सिंह ने दलील दी कि कार्ति को गिरफ्तार किए जाने का एक और आधार यह है कि एजेंसी ने आईएनएक्स मीडिया (पी) लिमिटेड की पूर्व निदेशक इंद्राणी मुखर्जी के 17 फरवरी को मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किए थे. इंद्राणी ने अपने बयान में कहा था कि यहां हयात होटल में आईएनएक्स मीडिया की तरफ से कार्ति को 10 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि दी गई थी.

सीबीआई की दलीलों का विरोध करते हुए कार्ति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम सिंघवी ने कहा कि यह एक बेतुका मामला है और गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता है.उन्होंने दलील दी कि कार्ति को सीबीआई ने पिछले वर्ष दो बार 23 अगस्त और 28 अगस्त को तलब किया था और एजेंसी ने उनसे 22 घंटों तक पूछताछ की थी और इस दौरान कार्ति ने सभी सवालों के जवाब दिए थे.सिंघवी ने कहा कि दो दिनों के बाद, कार्ति को सीबीआई की तरफ से एक बार भी नहीं बुलाया गया. 180 दिन की चुप्पी के बाद वे कहते हैं कि कार्ति सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के लिए कोई कारण नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए है, क्योंकि आप (सीबीआई) अपने बॉस को दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ काम कर रहे हैं.

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