न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका दायर करने वाले से इस सबंध में राहत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने को कहा.
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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के बाद हुई भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्या की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करने वाली याचिका आज खारिज कर दी.
न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अवकाशकालीन पीठ ने याचिका दायर करने वाले से इस सबंध में राहत के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय जाने को कहा. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि यह गंभीर मुद्दा है, क्योंकि पुरूलिया जिले में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या पंचायत चुनाव समाप्त होने के बाद हुई है.
पुरूलिया जिले के बलरामपुर गांव के भाजपा कार्यकर्ता 18 वर्षीय त्रिलोचन महतो का शव 30 मई को पेड़ से लटकता हुआ मिला था. महतो की पीठ पर बांग्ला में लिखा एक पोस्टर चिपकाया हुआ था. उसपर लिखा था कि पंचायत चुनाव में भाजपा का समर्थन करने के कारण उसकी हत्या की गई है.
पुरूलिया में ही इसी अवस्था में दो जून को अन्य भाजपा कार्यकर्ता दुलाल कुमार का शव मिला था. याचिका दुलाल के पिता ने दायर कर हत्याओ की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी. दुलाल कुमार महतो शुक्रवार (1 जून) देर शाम से गायब थे. दुलाल कुमार महतो की मोटर साइकिल कुछ लोगों को तलाब के पास मिली थी, जिसके बाद उनके परिवारवालों ने पुलिस को सूचना दी थी. मामले की जानकारी मिलने के बाद तलाश में जुटी पुलिस ने आशंका जताई थी कि उनका अपहरण हुआ है.
दुलाल की मोटर साइकिल तालाब के पास मिली थी, जिसके बाद परिवारवालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. खुद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले की पुष्टि करते हुए ट्विटर पर लिखा था, 'अभी बलरामपुर, पुरुलिया के त्रिलोचन की चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई... और वहीं के गांव में रहने वाले बीजेपी कार्यकर्ता दुलाल महतो का अभी अपहरण कर लिया गया, उसकी मोटर साइकिल तालाब के पास मिली है पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद भी, अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है!'