MP News: मध्य प्रदेश में अब बोरवेल खुला छोड़ने पर भूमि मालिक और ड्रिलिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होगी. FIR के साथ 25 हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा. शिकायत करने वालों को इनाम भी मिलेगा.
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में अब बोरवेल में दुर्घटना होने पर भूमि मालिक पर FIR होगी. इतना ही नहीं 25 हजार रुपये तक जुर्माना भी लगाया जाएगा. प्रदेश में बोरवेल को लेकर नया कानून लागू हो गया है. खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए एमपी ने नया कानून लागू किया गया है. इसके साथ ही दुर्घटना में बचाव कार्य में जो पैसे खर्च होंगे वह भी ड्रिलिंग एजेंसी और भूमि स्वामी से वसूली जाएगी.
नए कानून के तहत निष्क्रिय बोरवेल को भी 3 महीने के अंदर बंद करना होगा. खुले बोरवेल की शिकायत करने वालों को भी पुरस्कार मिलेगा. अब नलकूप और बोरवेल खनन का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास होगा. दरअसल, ड्रिलिंग एजेंसी को बोरवेल या नलकूप की ड्रिलिंग के पहले निर्धारित वेब पोर्टल पर डाटा भरकर ड्रिल करने के लिए अनुमति लेनी होगी. ड्रिलिंग एजेंसी को ड्रिलिंग स्थल, भूमि स्वामी के संबंध में पूरी जानकारी देंगे. ऐसा नहीं करने पर ड्रिलिंग एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
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ड्रिलिंग एजेंसी और भूमि मालिक दोनों पर होगी कार्वराई
सरकार ने मध्यप्रदेश में खुले नलकूप में बच्चों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए "बोरवेल रोकथाम एवं सुरक्षा अधिनियम-2024" बनाया है, जो क्रियाशील हो चुका है. इस अधिनियम में अगर बोरवेल की ड्रिलिंग करने वाली एजेंसी ने अगर समुचित सुरक्षा उपाय नहीं किए तो दुर्घटना की स्थिति में ड्रिलिंग एजेंसी साथ ही भूमि स्वामी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
शिकायतकर्ता को मिलेगा इनाम
अगर कोई व्यक्ति खुले बोरवेल की शिकायत शासन-प्रशासन तक पहुंचाता है तो सक्षम अधिकारी स्वयं शिकायत प्राप्त होने पर संज्ञान ले सकेंगे. शिकायत सही पाए जाने पर शिकायतकर्ता को इनाम देने का प्रावधान इस अधिनियम में शामिल किया गया है. नियम के तहत भूमि स्वामी को निष्क्रिय बोरवेल को 3 महीने के अंदर बंद करना होगा.
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