छत्तीसगढ़ में नियमों के खिलाफ घर बना चुके लोगों को झटका लगने वाले है. सरकार गृह निर्माण से जुड़ा एक अध्यादेश और एक संशोधन लाने वाली है.
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रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार घर निर्माण के लिए नए कानून लाने जा रही है. इसकी जानकारी आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया है. इसमें नियमों के खिलाफ घर बना चुके लोगों को झटका लगने वाले है.
ये है अध्यादेश का प्रस्ताव
भूपेश कैबिनेट ने प्रदेश में अनधिकृत विकास का नियमितीकरण अध्यादेश-2022 के साथ ही अनधिकृत विकास का नियमितीकरण नियम-2022 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. इसके तहत 2011 से पहले और 2011 के बाद अनियमित निर्माण को नियमित करने का प्रावधान है.
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कितनी लगेगी फीस
पांच हजार वर्ग फीट के मकान के लिए अलग शुल्क होगी. मकान में एक कार की पार्किंग के लिए 50 हजार रुपए, दो कार की पार्किंग के लिए एक लाख रुपए शुल्क देना होगा. दो से अधिक कार की पार्किंग का शुल्क दो लाख रुपए होगा.
ये आएंगे पेनांटी के दायरे में
इन नियमों के अनुसार जिन्होंने बिना नक्शा पारित कराए अथवा नक्शे से अधिक निर्माण किया है, उनसे निर्धारित शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जाएगा. ऐसे लोगों से शमन शुल्क वसूलने जा रही है, जिनके घर के नक्शे में पार्किंग का प्रावधान है और उन्होंने पार्किंग नहीं बनाई है.
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