देश में फिर से बढ़ रहे कोरोना के मामलों (Corona Crisis) को देखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने राज्य में दोबारा फेस मास्क (Face mask) और सोशल डिस्टेंसिंग (social distancing) अनिवार्य कर दिया है.
Trending Photos
रायपुर: राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट (Corona Crisis) से बचाव के लिए फेस-मास्क (Face mask) और फिजिकल डिस्टेंसिंग (social distancing) को अनिवार्य कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक स्थलों, बाजार, अस्पताल, भीड़-भाड़ वाले इलाके, गलियों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य. कार्यालय, फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों के लिए भी ये आदेश लागू होगा. इसके साथ ही दुकानों/संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य कर दिया गया है.
एहतियातन लिया गया फैसला
सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देश में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे है. इस लिए सरकार ने एहतियातन ये फैसला लिया है. आदेश की कॉफी सभी विभागों और कलेक्टरों को भेजी गई है. इसमें कलेक्टरों से आदेश का पालन कराने के लिए कहा गया है.
ये भी पढें: छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, नए जिलों में इन्हें बनाया गया OSD
इससे पहले अनिवार्यता की गई थी खत्म
इससे पहले कोरोना के कंट्रोल में आने पर सरकार ने 12 अप्रैल 2022 को मास्क की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था. मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी कि अब प्रदेश में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए की फाइन नहीं ली जाएगा. लेकिन एक बार फिर सरकार ने संक्रमण बढ़ने के कारण आदेश में बदलाव किया है. जिसके तहत प्रदेश में फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को अनिवार्य कर दिया गया है.
कब अनुवार्य हुआ था फेस मास्क
बता दें प्रदेश में सरकार कि अधिसूचना दिनांक 25 मार्च 2021 जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था. इसमें सार्वजनिक/कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने की बात कही गई थी. इस आदेश को 12 अप्रैल को वापस लिया गया. इसके बाद दोबारा से 25 अप्रैल को इसे बदल दिया गया है.
LIVE TV