Durg News: गलत इंजेक्शन लगाने पर 10 माह के बच्चे की हुई मौत, अस्पताल का लाइसेंस रद्द
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Durg News: गलत इंजेक्शन लगाने पर 10 माह के बच्चे की हुई मौत, अस्पताल का लाइसेंस रद्द

भिलाई के सिद्दिविनायक हास्पिटल में 1 माह पूर्व गलत इंजेक्शन लगाने से बच्चे की हुई मौत की वजह से अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया गया है.

 Durg News: गलत इंजेक्शन लगाने पर 10 माह के बच्चे की हुई मौत, अस्पताल का लाइसेंस रद्द

हितेश शर्मा/दुर्गः छत्तीसगढ़ के भिलाई में निजी अस्पताल की लापरवाही से एक 10 माह के बच्चे की मौत हो गई थी. जिसके बाद बच्चे के पिता ने तत्काल इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को की थी लगभग आज 1 माह के बाद सिद्धिविनायक हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त किया गया है.

जानिए मामला
दरअसल 10 माह के बच्चे शिवांश वर्मा को 27 अक्टूबर को सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायत होने पर उसे दुर्ग के सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. जहां डॉक्टरों ने उसे इंजेक्शन लगाया. लेकिन इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और 30 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई थी. 

आज से बंद हो गया अस्पताल
आपको बता दें 27 अक्टूबर को शिवांश वर्मा को परिजनों ने सर्दी जुकाम होने पर भिलाई तीन स्थित सिद्धिविनायक अस्पताल में दाखिल कराया था. लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस अस्पताल में दाखिले के बाद उनका बच्चा ही इस दुनिया को छोड़ कर चला जाएगा. डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक जांच टीम बनाई थी, जांच में पाया गया कि बच्चे की मौत सिद्धिविनायक अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई है. जांच टीम ने जांच प्रतिवेदन सौंपा और सीएमएचओ को बताया कि अस्पताल की लापरवाही के कारण ही बच्चे की मौत हुई है. वहीं अस्पताल के सभी डॉक्टरों को नोटिस दे दिया गया है और अस्पताल आज से बंद हो जाएगा.

उपचार में लापरवाही से बच्चे की गई जान
सिद्धिविनायक (बच्चों के अस्पताल) में कार्यरत चिकित्सकीय डॉक्टर एवं पैरामेडिकल स्टॉफ द्वारा 10 माह के बच्चे शिवांश वर्मा के स्वास्थ्य उपचार में लापरवाही होने से बच्चे की मृत्यु होना पाया गया है. जो कि छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट नियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है. 11 दिसंबर को नोटिस जारी होने के 30 दिवस पूर्ण होने के उपरांत संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य उपचार्यगृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएं अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं 2013 के तहत प्रदत्त लाइसेंस क्रमांक DURG0417/HOS को निरस्त किया गया है. 

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