लॉकडाउन 4.0: भोपाल को 6 सेक्टरों में बांटा गया, जानिए किस चीज की है छूट और क्या है प्रतिबंधित
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लॉकडाउन 4.0: भोपाल को 6 सेक्टरों में बांटा गया, जानिए किस चीज की है छूट और क्या है प्रतिबंधित

भोपाल के जिन सेक्टरों में आवश्यक गतिविधियां शुरू की जाएंगी उनमें कोलार सेक्टर, होशंगाबाद रोड सेक्टर, रातीबड़ सेक्टर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर, बीएचईएल सेक्टर और बैरागढ़ सेक्टर शामिल हैं.

 मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लॉकडाउन के दौरान का दृश्य. (फाइल फोटो)

भोपाल: भोपाल जिले में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने एवं कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के अन्तर्गत आदेश जारी किए हैं. ये आदेश दिनांक 31 मई 2020 तक लागू रहेंगे. नए आदेश के तहत भोपाल शहर को 6 सेक्टर में विभाजित कर आवश्यक गतिविधियों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है. भोपाल के जिन सेक्टरों में आवश्यक गतिविधियां शुरू की जाएंगी उनमें कोलार सेक्टर, होशंगाबाद रोड सेक्टर, रातीबड़ सेक्टर, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर, बीएचईएल सेक्टर और बैरागढ़ सेक्टर शामिल हैं.

इन छह सेक्टरों में क्या खुलेंगे और क्या रहेंगे बंद

* कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर  अशासकीय कार्यालय 33 % स्टाफ के साथ खोल सकेंगे.
* कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंडस्ट्री में 50% स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति रहेगी.
* कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर वाहन रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट्स की दुकान है सीमित संख्या में एसडीएम की अनुमति प्राप्त कर खोलने की अनुमति रहेगी.
*कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की इन सीटू निर्माण की अनुमति दी गई है। निर्माण श्रमिकों का कार्य स्थल पर या आसपास ही निवास करना अनिवार्य होगा.
*राजधानी परियोजना प्रशासन /नगर निगम लोक निर्माण विभाग आदि का संधारण और निर्माण कार्य जैसे पेयजल, सीवेज , पेचवर्क ,पार्क ,गार्डन रोड इत्यादि का कार्य करने की अनुमति रहेगी.
* कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कोचिंग संस्थानों को 33% स्टाफ तक की उपस्थिति के साथ ऑनलाइन कोचिंग हेतु रिकॉर्डिंग करने की अनुमति रहेगी.
    
इन सेक्टरों में काम करने वाले कर्मचारियों को उस सेक्टर के अंदर निवासरत होना अनिवार्य है. उस सेक्टर के बाहर से कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर प्रतिदिन आवागमन के लिए प्रतिबंधित रहेगा. इन सभी कर्मचारियों को वोटर आईडी कार्ड रखना अनिवार्य है ताकि उनके सेक्टर की पहचान हो सके.
      
चौथे चरण के लॉकडाउन के दौरान ये रहेगा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित

* सार्वजनिक स्थलों पर थूकने , शराब ,पान ,गुटखा ,तंबाकू सेवन.
* 65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजनों ,गर्भवती महिलाओं ,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों जिनको अन्य बीमारियां हैं को अत्यावश्यक सेवाएं एवं स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा अपने घर से बाहर निकलने पर.
* कंटेनमेंट जोन में बिना अनुमति के ओपीडी एवं क्लीनिक संचालन.
* सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान.
* समस्त सिनेमा हॉल ,शॉपिंग मॉल, जिम ,स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्विमिंग पूल ,पार्क , होटल, स्पा ,सलून.
*  समस्त धार्मिक स्थल.
* समस्त सामाजिक , राजनैतिक , खेल ,शैक्षणिक, धार्मिक समारोह.
* समस्त लोक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें टैक्सी ऑटो ई रिक्शा शामिल है और अंतर जिला बस ,रेल सेवा आदि.
      
भोपाल जिले में पूर्व में घोषित टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. जिले की सभी सीमाएं सील की गई हैं. बाहरी लोगों का प्रवेश और भोपाल में निवासरत व्यक्तियों का बाहर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है.

कार्य एवं सेवाएं जो उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में शिथिल रहेंगे

* समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालयों में अधिकतम 33% स्टाफ की उपस्थिति के साथ संचालन की अनुमति लेकिन कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं.
* कंटेनमेंट जोन के बाहर निर्माण कार्य जिसमें कार्यस्थल पर ही श्रमिक उपलब्ध हो एवं जिन्हें कार्यस्थल से बाहर से ना आना पड़े.
* घर पर शादी/ विवाह समारोह अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए.
* अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए.
* अति आवश्यक परिस्थितियों में उपयोग होने वाले प्रत्येक ट्रक में दो चालक एवं एक हेल्पर.
* प्रत्येक निजी फोर व्हीलर गाड़ी में चालक एवं अधिकतम दो व्यक्ति एवं प्रत्येक टू व्हीलर में केवल चालक की अनुमति.
* होम डिलीवरी वाली स्टेशनरी दुकान , कूलर, फ्रिज ,एसी, पंखा की दुकानें  खोलने की अनुमति.
* ऑप्तिशियन दुकान जो डॉक्टर के परामर्श से चश्मे का ग्लास फ्रेम आदि बदलने के लिए खोलने की अनुमति.
* शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त स्टैंडअलोन दुकान रहवासी इलाके के अंदर स्थित दुकानें खोलने कीअनुमति.
* ग्रामीण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर समस्त दुकाने खोलने की अनुमति.
* कंटेनमेंट एरिया के बाहर वाले इलाके में सक्षम अनुमति प्राप्त आटा चक्की खोलने की अनुमति.
       
इसके साथ ही अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग जिसमें राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार ,नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेय जल, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इंटरनेट, पोस्टल सेवाएं कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतनमान यदि आदि हेतु बैंक एटीएम वाहन आदि कार्यालय इससे मुक्त रहेंगे. नगर निगम द्वारा खाना वितरण प्रणाली, सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत किराना खाना की होम डिलीवरी, सांची पार्लर में किराना खाद्य पदार्थ रखने एवं विक्रय नगर निगम द्वारा सब्जी फल किराना वितरण प्रणाली टोकन प्रणाली के आधार पर सीमित लोगों को प्रतिदिन राशन वितरण करने हेतु पीडीएस दुकानों का संचालन.

रेडी टू ईट वस्तुओं की होम डिलीवरी, बेकरी/बैक्ड वस्तुओं की पार्सल या होम डिलीवरी सेवाएं हेतु दुकाने खुली रहने की अनुमति, दीनदयाल अंत्योदय कम्युनिटी किचन, होम डिलीवरी/होम टिफिन वाले होटल, पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस कंपनी के डिपो से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति, प्रातः 6:30 बजे से 9:30 बजे तक घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज़पेपर हॉकर  साथ ही कोई अत्यावश्यक सेवाएं, वस्तुएं एवं संस्थाएं जो शासन द्वारा या इस कार्यालय के आदेश द्वारा विशेष रूप से सूचित किया गया हो वह भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे.

यह रहेगा अनिवार्य

*वोटर आईडी रखना अनिवार्य
* समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क/फेस कवर पहनना.
* सोशल डिस्टेंसिंग के नियमो का पालन.
* एमरजैंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी का अपना आईं कार्ड साथ रखना.
* व्यक्तिगत मेडिकल इमरजेंसी मृत्यु और अति आवश्यक सेवाएं की आपूर्ति के लिए जिले से बाहर या बाहर के जिले से प्रवेश करने के लिए ई पास प्रणाली के अंतर्गत जारी पास.
* सभी स्थितियों में सोशल डिस्पेंसिंग हेतु सभी सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम 1- 1 मीटर की दूरी में गोला बनाकर भीड़ एकत्रित ना होने देना एवं कोविड 19 रोकथाम हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना संबंधित दुकान /संस्था के प्रभारी की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी.                 

कलेक्टर ने समस्त एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, थाना प्रभारी, वार्ड वार गठित एडमिनिस्ट्रेटिव मोबाइल यूनिट/रैपिड रिस्पांस टीम को अपने स्तर से दल गठित करने के निर्देश दिए हैं. यह दल सार्वजनिक दुकानों एवं अन्य संस्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमो का पालन सुनिश्चित करेगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी.

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