इंदौर: बिना लाइसेंस वाले फल और सब्जी विक्रेताओं की खैर नहीं, कलेक्टर ने दिये कार्रवाई के आदेश
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इंदौर: बिना लाइसेंस वाले फल और सब्जी विक्रेताओं की खैर नहीं, कलेक्टर ने दिये कार्रवाई के आदेश

ऐसे सब्जी और फल विक्रेताओं के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने यह आदेश इसलिए दिया है ताकि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सके.

सांकेतिक तस्वीर.

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में अब बिना लाइसेंस वाले सब्जी और फल विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस संबंध में जिला कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं. कलेक्टर ऑफिस से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन सब्जी विक्रेताओं के पास प्रशासन की तरफ से निर्गत किया गया लाइसेंस नहीं होगा वे अवैध माने जाएंगे. ऐसे सब्जी और फल विक्रेताओं के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने यह आदेश इसलिए दिया है ताकि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण को रोका जा सके.

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कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति निजी लैब में कोविड-19 जांच कराने के बाद भी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका उपचार हम कराएंगे. बशर्ते प्राइवेट लैब आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन करें. उन्होंने कहा कि जिले के जिन इलाकों में कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं, वहां पर डिटेल्स में सर्वे करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही ग्रामीण क्षेत्रों को कंस्ट्रक्शन सहित अन्य गतिविधियों के लिए छूट दी जाएगी. लेकिन शहर में सिर्फ बेसिक जरूरतों को ही ध्यान में रखते हुए छूट दी जाएगी.

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जिले में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या को लेकर लोगों में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन न हो और अफवाह न फैले इसके लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोविड-19 मरीजों की लिस्ट हर दिन अधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी. कोरोना मरीजों की लिस्ट लोग इस वेबसाइट से देख सकेंगे.

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