MP News: स्वतंत्रता दिवस पर जेल से छूटने वाले हैं आजीवन कारावास के 182 अपराधी, जानें वजह
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MP News: स्वतंत्रता दिवस पर जेल से छूटने वाले हैं आजीवन कारावास के 182 अपराधी, जानें वजह

Bhopal News:  मध्पयप्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जेलों से 182 बंदी रिहा होंगे. गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की रिहाई होगी.

 

MP News: स्वतंत्रता दिवस पर जेल से छूटने वाले हैं आजीवन कारावास के 182 अपराधी, जानें वजह

प्रिया पांडे/भोपाल: स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश की जेलों से 182 कैदी रिहा होंगे. उम्रकैद की सजा काट रहे कैदियों को रिहा किया जाएगा.  गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस संबंध में कहा है कि, आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों की स्वतंत्रता दिवस पर रिहाई की जाएगी. बता  दें कि पहले जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे बंदियों को साल में 2 बार रिहा किया जाता था लेकिन अब 4 बार रिहाई दी जा रही है.

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी
गृह एवं जेल मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2023 के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 182 बंदियों की सशर्त रिहाई की जा रही है. ऐसे बंदी जिनकी सजा के विरुद्ध अपील लंबित है,उनको अपील के निराकरण के उपरांत रिहाई की पात्रता होग. जिन्हें जुर्माना से दण्डित किया गया है, वे यदि जुर्माना राशि 15.08.2023 तक जमा कर देते हैं, तो उन्हें रिहाई की पात्रता होगी. जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में सजा भुगतना शेष है, उन्हें शेष सजा भुगताये जाने हेतु रोका जायेगा.

 

उन्होंने आगे कहा कि, जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में जमानत प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जायेगा. यदि कोई बंदी अन्य राज्य के प्रकरण में दण्डित किया गया है तो वह संबंधित राज्य में स्थानान्तरित किया जायेगा. इसके अतिरिक्त 15 गैर-आजीवन कारावास के बंदियों को सजा में छूट दी जा रही है।यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रदेश की महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा को देखते हुए दुष्कर्म के किसी भी प्रकरण में सजा माफी नहीं दी जा रही है.

इन आरोपियों की सजा में नहीं मिलेगी छूट
बता दें कि ऐसे बंदी जिन्हें किसी अन्य प्रकरण में सजा हुई है, उनकी रिहाई नहीं होगी.जिन कैदियों को अन्य प्रकरणों में जमानत प्राप्त नहीं हुई है, उन्हें भी विचाराधीन बंदी के रूप में रोका जायेगा.यदि कोई बंदी अन्य राज्य के किसी प्रकरण में दण्डित किया गया है, तो उसे संबंधित राज्य में स्थानांतरित किया जायेगा. इसके अलावा दुष्कर्म के आरोपियों की सजा में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी.

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