लॉकडाउन में गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाकर रखा, शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाए, अब हुई उम्रकैद
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लॉकडाउन में गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाकर रखा, शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाए, अब हुई उम्रकैद

  रायगढ़ लॉकडाऊन के बाद शादी रचाने का वादा कर प्रेमिका को किराए के मकान में बीवी की तरह रखते हुए उसके साथ संबंध बनाया और इस मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

लॉकडाउन में गर्लफ्रेंड को पत्नी बनाकर रखा, शादी का झूठा वादा कर संबंध बनाए, अब हुई उम्रकैद

श्रीपाल यादव/रायगढ़:  रायगढ़ लॉकडाऊन के बाद शादी रचाने का वादा कर प्रेमिका को किराए के मकान में बीवी की तरह रखते हुए उसके साथ संबंध बनाया और इस मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावे 2 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. 

दरअसल एसकेएस कंपनी में खाना पकाने के काम करने वाले पुसौर थाना क्षेत्र के ग्राम नंदेली निवासी 21 वर्षीय आकाश दीप महंत ने अनुसूचित जाति वर्ग की एक युवती को विगत 17 फरवरी 2021 को ब्याह रचाने का वादा करते हुए अपने किराए के कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद वह लगातार युवती से संबंध बनाता रहा. इस बीच युवक ने भगा ले जाने के लिए कहा पर युवती नहीं मानी, बल्कि अपने मां-बाप और सरपंच को इसकी जानकारी दी. 

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कोर्ट मैरिज का झूठा वादा 
आकाशदीप ने युवती के परिजनों से भी वादा किया कि अभी लॉक डाऊन चल रहा है, इसलिए स्थिति सामान्य होने पर वह खुद कोर्ट जाकर शादी करेगा. युवती के घरवालों ने आकाशदीप पर भरोसा जताया तो वह बिना शादी किए अपनी प्रेमी को किराए के मकान में लेकर आ गया और बीवी की तरह रखते हुए उसके साथ संबंध बनाता रहा. 

थाने में शिकायत दर्ज कराई
लॉकडाउन खुलने के बाद 21 जून 2021 को आकाशदीप युवती को यह कहते हुए निकला कि वह पैसे लेने अपने घर जा रहा है. आकाशदीप के दोबारा नहीं लौटने पर युवती जब उसे खोजते हुए नंदेली गई तो युवक के पिता ने घर में बेटे के होने से इंकार कर दिया. यही वजह रही कि बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली युवती ने पारिवारिक सलाह के बाद भूपदेवपुर थाने में शिकायत की.

10 साल की सजा सुनाई गई
पुलिस ने आकाशदीप महंत के खिलाफ धारा 376, (2) (ढ) और अनुसूचित जाति-जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2), (वी) के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है. इस मामले में विशेष न्यायाधीश जितेंद्र कुमार जैन ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दोषी पाए जाने पर आकाशदीप को 10 साल के सश्रम कैद और आजीवन कारावास की सजा दी.

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