MP में सिनेमा हॉल खोलने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही लाखों की सब्सिडी
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MP में सिनेमा हॉल खोलने का सुनहरा मौका, सरकार दे रही लाखों की सब्सिडी

मध्य प्रदेश सरकार ने फिल्म पर्यटन नीति 2020 के तहत एक नई योजना शुरू की है, जिसमें सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स स्थापित करने या बढ़ाने के लिए 75 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य राज्य के सिनेमा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना है.

 

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MP News: मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार नया काम शुरू करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका लाई है. एमपी सरकार बंद पड़े सिनेमा हॉल के लिए और नए सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स खोलने के लिए लाखों की सब्सिडी देने जा रही है. ये उन युवाओं के लिए बेहद फायदे का मौका है, जो अपना स्टार्ट-अप खोलने की सोच रहे हैं. बता दें सरकार ने 75 लाख रुपए तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है. आप यादव सरकार की इस योजना का फायदा कैसे ले सकते हैं और इसमें क्या खास है,  

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ओटीटी के समय में सिनेमा हॉल की वो कमाई नहीं रही जो पहले होती थी. ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए नया कदम उठा रही है, जो नया काम शुरू करने वालों के लिए अच्छा मौका है. मध्य प्रदेश सरकार ने सिनेमा हॉल में निवेश करने वालों को सब्सिडी देने का ऐलान कर दिया है. ये सब्सिडी फिल्म पर्यटन नीति 2020 के तहत मिलेगी.  

योजना की खासियत:
यह योजना मध्य प्रदेश में सिनेमा के बुनियादी ढांचे (cinema infrastructure) को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रोत्साहन (financial incentives) प्रदान करती है.

सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल: नए सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपये तक का अनुदान (grant) प्रदान किया जाएगा.
मौजूदा सिनेमा हॉल:  वहीं, मौजूदा सिनेमा हॉल को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए 75 लाख रुपये तक का अनुदान प्रदान जाएगा.
मल्टीप्लेक्स: मल्टीप्लेक्स स्थापित करने के लिए 75 लाख रुपये तक का अनुदान भी उपलब्ध होगा.

कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, इन स्टेप्स का पालन करें:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: आवेदन और आवश्यक जानकारी तक पहुंचने के लिए एमपी पर्यटन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट (official website) पर जाए.
आवेदन पत्र डाउनलोड करें: ऑनलाइन आवेदन पत्र (application form) डाउनलोड करें और दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे भरें.
आवेदन जमा करें: आवश्यक दस्तावेजों (required documents) के साथ पूरा आवेदन पत्र जमा करें.
स्वीकृति और निवेश: अनुदान की स्वीकृति (approval of the grant) मिलने पर आप निवेश करना शुरू कर सकते हैं और काम शुरू कर सकते हैं.

बता दें कि यह योजना मध्य प्रदेश में सिनेमा हॉल में निवेश करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक सुनहरा अवसर है. आप अधिक जानकारी के लिए, एमपी टूरिज्म बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट filmcell.mponline.gov.in पर जाएं या एमपी टूरिज्म बोर्ड हेल्पलाइन पर संपर्क करें.

 

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