MP News: मध्य प्रदेश में बिजली बिल वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बकाया बिल वाले लोगों के शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे. ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने यह निर्णय लिया है.
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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में बिजली बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा. जिन उपभोक्ताओं के पास हथियारों के लाइसेंस हैं और जिन्होंने बिजली बिल नहीं भरे हैं, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे. पुलिस और प्रशासन के सहयोग से बिजली बिलों की वसूली की जाएगी. यह निर्णय ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में लिया गया. मध्यप्रदेश के सभी शहरों में उन क्षेत्रों की पहचान की जाएगी जहां सम्पन्न लोग रहते हैं और जो बिजली बिल जमा नहीं करते हैं.
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बता दें कि बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनु श्रीवास्तव ने ग्वालियर चंबल संभाग में बंदूक लाइसेंस की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि यदि कलेक्टर को आवश्यक लगे तो वे बकाया बिजली बिल वाले व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई कर सकते हैं. मनु श्रीवास्तव ने बकाया राशि की वसूली में जिला कलेक्टरों और पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया. यह बयान संभागीय आयुक्त कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक के दौरान दिया गया, जिसमें ग्वालियर संभाग के कलेक्टरों ने गूगल मीट के माध्यम से भाग लिया. श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि उच्च श्रेणी के क्षेत्रों के निवासियों को उनके मीटर के अनुसार औसतन केवल 150 रुपये प्रति माह बिजली बिल का भुगतान करते हुए देखा गया है.
शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि देखने में आया है कि संपन्न कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी बिजली का बिल नहीं भरते हैं और स्थिति यह है कि उनके घरों में लगे बिजली मीटर से उन्हें औसतन 150 रुपए प्रतिमाह का ही बिल आ रहा है. ग्वालियर-चंबल संभाग में बंदूक लाइसेंस का प्रचलन अधिक है. कलेक्टर चाहें तो बिजली बिल बकाया रखने वालों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं.
रिपोर्ट: राहुल राठौर (भोपाल)