आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा संस्थान केवल पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन के उन स्टूडेंट्स के लिए खोले जा सकते हैं, जो साइंस और टेक्नॉलॉजी विषय के हैं और उन्हें लैब वर्क करने की जरूरत है.
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भोपाल: शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी गाइडलाइंस के बाद स्कूल और कॉलेज फिर से खोले जाएंगे. इसकी शुरुआत 15 अक्टूबर से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा. क्योंकि Unlock-5.0 के दिशानिर्देशों में गृह मंत्रालय (MHA) ने यह भी कहा है कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास यह निर्णय लेने की शक्तियां हैं कि वे 15 अक्टूबर के बाद से स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को श्रेणीबद्ध तरीके से फिर से खोल सकते हैं.
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अनलॉक-5.0: Unlock 5.0
शिक्षा मंत्रालय (Education Ministry) ने शनिवार को अनलॉक-5.0 के दौरान स्कूलों को फिर से खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूल, कॉलेज, और अन्य शैक्षणिक संस्थान खुल सकते हैं. लेकिन शैक्षिक संस्थानों को फिर से खोलने का अंतिम फैसला राज्य सरकारों के पास होगा. इस दौरान स्कूलों में छात्र आ सकेंगे. इसके लिए पैरेंट्स की सहमति जरूरी होगी. बिना पैरेंट्स की सहमति के कोई भी स्कूल बच्चों को जबरजस्ती नहीं बुला सकेगा.
आदेश के मुताबिक उच्च शिक्षा संस्थान केवल पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएशन के उन स्टूडेंट्स के लिए खोले जा सकते हैं, जो साइंस और टेक्नॉलॉजी विषय के हैं और उन्हें लैब वर्क करने की जरूरत है.
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ये तैयारियां करनी होंगी स्कूलों और कॉलेजों को
मंत्रालय ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों में कहा है कि स्कूलों को सभी जगहों, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी के टैंकों, रसोई घरों, कैन्टीन, शौचालयों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों को पूरी तरह सैनेटाइज और डिस्इंफेक्ट करने की व्यवस्था करनी होगी. स्कूल के भीतरी परिसर में ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और सुरक्षा से जुड़े सभी निर्देशों को स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को बताना होगा. साथ ही जिन स्टूडेंट्स के पास मास्क नहीं है, उनके लिए मास्क की भी व्यवस्था करने को कहा गया है.
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