राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 का अध्यादेश आज से लागू हो गया है. लव जिहाद कानून के संबंध में सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. पढ़िए पूरी खबर...
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भोपाल: मध्य प्रदेश में आज से लव जिहाद कानून लागू कर दिया गया है. सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. लव जिहाद कानून के नोटिफिकेशन की कॉपी सभी एसपी और कलेक्टर को भेजी गई है. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब लव जिहाद के मामलों में इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि मध्य प्रदेश से पहले लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो चुका है.
राज्यपाल आनंदी बेन पटेल की मंजूरी के 48 घंटे बाद मध्यप्रदेश में 'धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020' का अध्यादेश लागू किया गया है. राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकार ने इस सबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है.
29 दिसंबर को दिया गया था अनुमोदन
बता दें कि पिछले साल 29 दिसंबर को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कैबिनेट बैठक में अध्यादेश के ड्राफ्ट को अनुमोदन दिया था. अध्यादेश में प्रलोभन, बहलाकर, बलपूर्वक या धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले को एक से 10 साल तक की सजा और अधिकतम एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इस अध्यादेश को पहले विधानसभा सत्र के जरिए लाने की तैयारी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से सत्र स्थगित होने के कारण अध्यादेश विधानसभा में पेश नहीं किया जा सका. हालांकि अब इसे 6 महीने के भीतर विधानसभा में पास कराना जरूरी होगा.
कानून के मुख्य प्रावधान
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