सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा है कि देश कानून से चलता है, जंगल राज नहीं है. जस्टिस एमआर शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह संविधान के हिसाब से शासन करने में समर्थ नहीं है.
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बसपा विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह ठाकुर को अब तक गिरफ्तार नहीं किए जाने पर मध्य प्रदेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है. दमोह के पथरिया से विधायक रामबाई के पति गोविंद ठाकुर कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में आरोपी हैं. उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करना है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद मध्य प्रदेश पुलिस विधायक के आरोपी पति को गिरफ्तार नहीं कर सकी है.
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सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को फटकारते हुए कहा है कि देश कानून से चलता है, जंगल राज नहीं है. जस्टिस एमआर शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि वह संविधान के हिसाब से शासन करने में समर्थ नहीं है. मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय को बताया गया कि आरोपी गोविंद सिंह ठाकुर फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.
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सुप्रीम कोर्ट ने दमोह पुलिस अधीक्षक को भी हटाने की बात कही लेकिन इस संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया. सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश डीजीपी को आदेश दिया है कि वह द्वितीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश हटा की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करवाएं. जज ने आरोप लगाया था कि गोविंद सिंह ठाकुर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के लिए उन्हें दमोह पुलिस अधीक्षक ने धमकाया था.
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आपको बता दें कि गोविंद सिंह ठाकुर कांग्रेस नेता राजेंद्र पाठक मर्डर केस में जमानत पर जेल से बाहर आया था. इस दौरान उस पर एक अन्य कांग्रेसी नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या का आरोप लगा. गोविंद ठाकुर के खिलाफ स्थानीय स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद देंवेंद्र चौरसिया के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मदद की गुहार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश डीजीपी को आदेश दिया था कि वह गोविंद सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराएं. लेकिन अभी तक वह पुलिस गिरफ्तर से बाहर है.
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