बता दें कि 9 दिसंबर को शैलेंद्र अपने घर से 11 बैलगाड़ियों से अपनी बारात लेकर ओनिशा के घर पहुंचा था.
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राजनांदगांव: 9 दिसम्बर को जिले के ग्राम जंगलपुर की शहीद जवान की बहन के साथ धूमधाम से शादी रचाने वाला एनआरआई धोखेबाज निकला. एनआरआई दूल्हा पहले से ही शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी है. राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव मे आरोपी के खिलाफ पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.
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बता दें कि 9 दिसंबर को शैलेंद्र अपने घर से 11 बैलगाड़ियों से अपनी बारात लेकर ओनिशा के घर पहुंचा था. आधुनिकता, विलासता और वैभव के इस दौर में बैलगाड़ी से निकली यह बारात जिसने भी देखी बस निहाराता ही रहा लेकिन यह सब एक दिखावा मात्र था. आज झूठे दूल्हे की असलियत सभी के सामने आ गई.
तीन दिन में टूट गई शादी
दरअसल जंगलपुर के रहने वाले CRPF जवान पूर्णानंद साहू कुछ महीने पहले बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे. 21 नवंबर को शहीद की बहन से शादी के लिए अर्जुनी निवासी शैलेंद्र साहू ने प्रस्ताव भेजा था. शैलेंद्र अमेरिका में रहता है. शहीद के परिवार से शादी की बात पक्की हो गई. शादी भी बड़ी धूमधाम से हो गई लेकिन रविवार को लड़की के घरवालों को पता चला कि शैलेंद्र पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी है.
ऐसे हुआ खुलासा
युवती ओनिशा, शहीद जवान की बहन थी. ऐसे में CRPF के नियमों के मुताबिक शहीद के परिजनों को फोर्स की तरफ से अनुदान राशि दी जाती है. इसके तहत परिवार ने लड़की की शादी के बारे में CRPF अफसरों को बताया था, जिसके बाद अफसरों ने लड़के की जानकारी मांगी थी. CRPF ने जब युवक के पासपोर्ट की जांच करवाई तो वो शादीशुदा निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. यहां शैलेन्द्र दूसरी शादी कर चुका था.
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आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहती है पीड़िता
ओनिशा के पिता इस घटना से काफी दुखी है, उनका कहना है कि पढ़े लिखे लड़के विदेशों मे जाकर काम कर रहे है. अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर देश का क्या होगा. उन्होंने देश के लिय अपना बेटा खोया है. वहीं पीड़ित ओनिशा का कहना हैं कि वह शैलेन्द्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चाहती है.
पुलिस ने किया गिरफ्तार
फिलहाल डोंगरगांव थाने मे धोखेबाज शैलेन्द्र के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. राजनांदगांव मे अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक सुरेश चौबे ने बताया कि मामले मे पीड़ित और उसके परिजनों के बयान दर्ज किये जा रहे है. हमने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 418, 498 ए के तहत अपराध दर्ज किया है.
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