गाड़ियों से जुड़े दस्तावेजों, DL व RC को रिन्यूअल कराने का डेट बढ़ा, जानें कब तक करा सकेंगे
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गाड़ियों से जुड़े दस्तावेजों, DL व RC को रिन्यूअल कराने का डेट बढ़ा, जानें कब तक करा सकेंगे

देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) व व्हीकल से रिलेटेड अन्य दस्तावेजों के रिन्यूअल की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है.

सांकेतिक तस्वीर.

नई दिल्ली: देश में कोरोना संक्रमण (Coronavirus) के बढ़ते मामले को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) व व्हीकल से रिलेटेड अन्य दस्तावेजों के रिन्यूअल की लास्ट डेट आगे बढ़ा दी है. अब आप अपने डीएल और वाहन से जुड़े अन्य दस्तावेजों को 30 जून 2021 तक रिन्यूअल करा सकेंगे. केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने इस संबंध में आदेश जारी कर ​दिया है.

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मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस व वाहनों से जुड़े अन्य सर्टिफिकेट्स जो कोरोना के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से रिन्यूअल नहीं हो सके और 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो गए थे, अब 30 जून 2021 तक वैध माने जाएंगे. सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा है, जिससे आम नागरिकों व ट्रांसपोर्टर्स को किसी तरह की दिक्कत पेश न आए.

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आपको बता दें कि 24 मार्च 2020 को जब देश भर में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, तब जरूरी सामानों और सेवाओं की आपूर्ति के लिए सड़क और परिवहन मंत्रालय ने 30 मार्च 2020, 9 जून 2020, 24 अगस्त 2020 और 27 दिसंबर 2020 को एडवाइजरी जारी की थी. इसमें मंत्रालय ने गाड़ियों के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी को जो कि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर हो चुके हैं उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध मानने का आदेश अथॉरिटीज को दिया था. अब मंत्रालय ने इन डॉक्यूमेंट्स की वैधता को 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है.

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