Train टिकट बुक करते समय इस नियम का रखें ध्यान, वरना नहीं मिलेगा कन्फर्म टिकट
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Train टिकट बुक करते समय इस नियम का रखें ध्यान, वरना नहीं मिलेगा कन्फर्म टिकट

हालांकि अकाउंट (deducted) से पैसे कटने के बाद भी अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह पैसा आपके अकाउंट में खुद ब खुद 7 वर्किंग डे में आ जाएगा. 

सांकेतिक तस्वीर

नई दिल्ली: अगर आप भी सफर के लिए ट्रेन में टिकट बुक करने वाले हैं तो रेलवे के कुछ नियमों को जरूर ध्यान में रखें, नहीं तो आपका पैसा भी कट जाएगा और टिकट भी नहीं मिलेगा. दरअसल भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट के लिए नया नियम बनाया है. जिसके मुताबिक इस लिमिट के खत्म होने के बाद अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे. साथ ही आपको टिकट भी नहीं मिलेगा.

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हालांकि अकाउंट (deducted) से पैसे कटने के बाद भी अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. यह पैसा आपके अकाउंट में खुद ब खुद 7 वर्किंग डे में आ जाएगा. 

कन्फर्म टिकट पर ही कर सकते हैं यात्रा
कोरोना महामारी के चलते भारतीय रेलवे ने यात्रा करने के नियमों में भी बदलाव किया है. नए नियम के मुताबिक ट्रेन में अब वही लोग यात्रा कर सकेंगे, जिनका टिकट कन्फर्म है. ट्रेन में भीड़ ने बढ़े इसलिए अब आरएसी टिकट पर लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है. 

रिफंड को लेकर रेलवे ने दी ये जानकारी 
लॉकडाउन  के दौरान रेल मंत्रालय ने अपनी सभी ट्रेन सर्विस बंद कर दी थीं. हालांकि कुछ समय बाद विशेष रेलगाड़ियां चलाई शुरू . इस दौरान लोगों ने अपने-अपने गंतव्य जाने के लिए टिकट बुक कराए थे और काफी लोगों ने टिकट कैंसिल भी कराए थे. टिकट कैंसिल कराने वालों को रेलवे ने उनका पैसा रिफंड कर दिया था, लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें रिफंड नहीं मिला. ऐसे लोगों के लिए रेल मंत्रालय ने टिकट कैंसिल कराने के नियमों में कुछ छूट दी है.  

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बढ़ाई गई टाइम लिमिट
रेल मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक बहुत से मुसाफिरों ने अपने कैंसिल कराए टिकट का पैसा वापस नहीं लिया है. इसी को देखते हुए रेलवे जोनल ने टिकट कैंसिल कराने की अवधि को बढ़ाने की डिमांड की थी. इसी को देखते हुए रेलवे मिनिस्ट्री ने इस अवधि को 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने तक कर दिया है. अगर आपने 21 मार्च 2020 से 31 जुलाई 2020 तक अपना रिजर्वेशन करा रखा था और टिकट कैंसिल करने के बाद रिफंड का पैसा नहीं मिला है तो अब आप अपनी टिकट का पैसा 9 महीने तक कभी भी ले सकते हैं.

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