सीएम शिवराज सिंह ने 2020 को कोरोना महामारी में बनी "मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना" को फिर से राज्य में लागू कर दिया है.
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भोपाल: मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स के लिए सीएम शिवराज सिंह ने 2020 को कोरोना महामारी में बनी "मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना" को फिर से राज्य में लागू कर दिया है.
बता दें कि इस योजना के तहत काम के दौरान अगर किसी कोरोना वॉरियर्स के साथ कोई हादसा होता है या उसकी जान जाती है तो राज्य सरकार 50 लाख रुपये की आर्थिक मदद देगी. इस योजना का लाभ वॉरियर्स को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिया जाएगा.
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
राज्य में इस योजना का लाभ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों, गृह विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के कर्मचारियों को दी जाएगी. हालांकि इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए कई तरह के मानक भी तय किए गए हैं.
इन मानकों का होना है जरूरी
कोविड-19 के दौरान अगर सेवा के दौरान जीवन की हानि होती है या फिर सेवा के दौरान दुर्घटना में मौत होती है तो राज्य सरकार की तरफ से वॉरियर्स के परिवार को आर्थिक सहायता की जाएगी. हालांकि इसके लिए परिजनों को मेडिकल रिपोर्ट लगाना आवश्यक होगा, लेकिन दुर्घटना से आकस्मिक मौत होती है तो किसी मेडिकल प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी.
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कब तक इस योजना की अवधि
मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 1 अप्रैल से लेकर 31 मई 2021 तक लागू कर दिया है. हालांकि सरकार जरूरत पड़ने पर योजना की तिथि को आगे भी बढ़ा घटा सकती है.
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