नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं (सूखा , बाढ़ आदि) आती हैं. तो फसल नुकसान के दावों की सूचना दायर करने की जरूरत नहीं होती है.
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नई दिल्ली. अगर आपने भी प्राकृतिक आपदा के जोखिम से बचाने के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आवेदन किया है, तो आपके लिए जरूरी खबर है. क्योंकि बीमा कंपनियों द्वारा लगभग 9 लाख किसानों का क्लेम रद्द कर दिया गया है. ऐसे में इन किसानों को प्रीमियम देने के बावजूद भी नुकसान की भरपाई नहीं मिलेगी.
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नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदाएं (सूखा , बाढ़ आदि) आती हैं. तो फसल नुकसान के दावों की सूचना दायर करने की जरूरत नहीं होती है. क्योंकि ऐसे दावों की गणना मौसम के अंत में पैदावार में हुई क्षति के आधार पर की जाती है. इसलिए इन किसानों का क्लेम रद्द किया गया है.
किन मामलों में किसानों को देनी होगी सूचना
ओलावृष्टि, भू-स्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने, प्राकृतिक आग लगने तथा बेमौसमी वर्षा/चक्रवात/सामान्य से अधिक बारिश के कारण फसल कटाई के बाद हुए नुकसान की गणना के लिए बीमा किए गए खेत की जानकारी किसानों को देनी होगी. क्योंकि फसलों की हुई ऐसी क्षति का मूल्यांकन संयुक्त समिति द्वारा की जाती है. इसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि एवं संबंधित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि शामिल होते हैं.
इसलिए रद्द होता बीमा क्लेम
जानकारी के मुताबिक बीमा कंपनियां नुकसान की देर दी गई जानकारी की वजह से क्लेम रद्द कर देती हैं. क्योंकि नियमों के मुताबिक इसके लिए 24 से 72 घंटे के अंदर क्लेम दर्ज कराना जरूरी होता है.
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