MP में लव जेहाद के खिलाफ कानून जल्द, इतने साल तक की सजा का होगा प्रावधान
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MP में लव जेहाद के खिलाफ कानून जल्द, इतने साल तक की सजा का होगा प्रावधान

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कहा है कि आगामी विधान सभा सत्र में लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा.

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा.

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) जल्द ही लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून बनाने वाली है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कहा है कि विधान सभा के अगले सत्र में ही लव जेहाद के खिलाफ कानून लाएंगे. यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा.

  1. लव जेहाद के खिलाफ MP में अगले सत्र में कानून

    कानून में होगा 5 साल तक की सजा का प्रावधान

    कानून के बाद जबरन कराई गई शादी रद्द मानी जाएगी
  2.  

गैर जमानती धाराओं का प्रावधान
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आगामी विधान सभा सत्र में लव जेहाद के खिलाफ कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा. कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी. इस कानून के बाद जबरन कराई गई शादी रद्द मानी जाएगी. लव जेहाद केस में सहयोगी को भी आरोपी माना जाएगा. अपराध में सहयोगी को भी मुख्य आरोपी की तरह ही सजा का प्रावधान होगा.

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स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन पर?
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहेगा तो उसे एक महीने पहले जिलाधिकारी के सामने प्रार्थना पत्र देना होगा. लेकिन धोखे से, जबरन या बलपूर्वक की गयी शादी इस कानून के बाद रद्द मानी जायेगी. इससे पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार भी लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कह चुकी है.
 

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