मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कहा है कि आगामी विधान सभा सत्र में लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा.
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भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) जल्द ही लव जेहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून बनाने वाली है. राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने कहा है कि विधान सभा के अगले सत्र में ही लव जेहाद के खिलाफ कानून लाएंगे. यह गैर-जमानती अपराध होगा और दोषियों को पांच साल तक की सजा का प्रावधान होगा.
गैर जमानती धाराओं का प्रावधान
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आगामी विधान सभा सत्र में लव जेहाद के खिलाफ कानून के लिए विधेयक पेश किया जाएगा. कानून बन जाने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर 5 साल तक की कठोर सजा दी जाएगी. इस कानून के बाद जबरन कराई गई शादी रद्द मानी जाएगी. लव जेहाद केस में सहयोगी को भी आरोपी माना जाएगा. अपराध में सहयोगी को भी मुख्य आरोपी की तरह ही सजा का प्रावधान होगा.
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स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन पर?
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहेगा तो उसे एक महीने पहले जिलाधिकारी के सामने प्रार्थना पत्र देना होगा. लेकिन धोखे से, जबरन या बलपूर्वक की गयी शादी इस कानून के बाद रद्द मानी जायेगी. इससे पहले उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार भी लव जेहाद के खिलाफ कानून बनाने की बात कह चुकी है.
सरकार प्रदेश में धर्मांतरण के लिए विवाह पर रोक लगाने वाला विधेयक विधानसभा के अगले सत्र में लाने की तैयारी कर रही है। इसे गैर जमानती अपराध घोषित कर मुख्य आरोपी और इसमें सहभागियों को 5 साल की कठोर सजा का प्रावधान किया जा रहा है।@BJP4MP @mohdept @DGP_MP pic.twitter.com/59bTrpl6Pn
— Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) November 17, 2020