कपल के हनीमून में डाला खलल, अब ट्रैवल फर्म और होटल को भरना होगा इतना जुर्माना
Advertisement
trendingNow11017605

कपल के हनीमून में डाला खलल, अब ट्रैवल फर्म और होटल को भरना होगा इतना जुर्माना

शादीशुदा जोड़ों का हनीमून खराब करना ट्रैवल फर्म और मनाली के एक होटल को बहुत भारी पड़ा. चंडीगढ़ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शिकायतकर्ता को 27,302 रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है. कपल्स को वादे के अनुसार सुविधाएं नहीं दी गई थीं.

सांकेतिक तस्वीर: Tourmyindia

चंडीगढ़: शादी (Marriage) के बाद दो कपल्स हनीमून (Honeymoon) के लिए मनाली की हसीं वादियों में गए, लेकिन वहां के इंतजामों ने उनका मूड खराब कर दिया. इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया और अब उनके पक्ष में फैसला आया है. आयोग ने शादीशुदा जोड़ों का हनीमून खराब करने पर ट्रैवल फर्म और मनाली के एक होटल पर जुर्माना लगाया है.

  1. कपल ने बुक किया था हनीमून पैकेज
  2. होटल ने रूम भी दिया था अलग-अलग
  3. ट्रैवल फर्म ने नहीं की थी कोई कार्रवाई
  4.  

वादे के अनुसार नहीं मिलीं सुविधाएं

‘इंडिया टुडे’ की रिपोर्ट के मुताबिक, कपल ने आयोग से शिकायत कर आरोप लगाया था कि उन्होंने एक अन्य जोड़े के साथ ट्रैवल टॉकीज फर्म के माध्यम से हनीमून पैकेज बुक किया था, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें वो सुविधाएं नहीं दी गई जिसका बुकिंग के वक्त वादा किया गया था. इसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. 

ये भी पढ़ें -‘सांसद ने कॉफी के लिए घर बुलाया और जबरन करने लगा Kiss, भागकर बचाई जान’

10,302 रुपये का किया था भुगतान

कपल्स ने अपनी शिकायत में बताया कि 15 दिसंबर, 2020 को उन्हें मनाली के होटल द हमसौर व्यू, में रहने की पेशकश की गई थी. उन्होंने बुकिंग की पुष्टि होने के बाद उसी तारीख को बुकिंग राशि के रूप में 10,302 रुपये का भुगतान भी कर दिया था. इसके बावजूद उन्हें वे सुविधाएं नहीं दी गईं, जिसका ट्रैवल फर्म ने बुकिंग के समय वादा किया था. 

Hotel के गलत फोटो दिखाए

शिकायत के अनुसार ट्रैवल फर्म ने उन्हें लुभाने के लिए बालकनी के दृश्य सहित होटल की कुछ तस्वीरें दिखाईं थी. उन्होंने चार लोगों के लिए दो कमरे बुक किए थे. हैरानी की बात यह है कि जब जोड़े ने चेक इन किया तो उन्हें अलग-अलग कमरे दिए गए. इतना ही नहीं, स्वागत सहित जिन अन्य सुविधाओं का वादा किया गया था, वो भी नदारद थीं. दंपति ने ट्रैवल फर्म को इसकी शिकायत की लेकिन फर्म ने उदासीन रवैया अपना लिया. 

Hotel ने रूम बदलने से किया इनकार

वहीं, होटल ने भी कमरा बदलने से इनकार कर दिया, जिसका वादा अग्रिम बुकिंग के दौरान किया गया था. इसके बाद शिकायतकर्ता ने दूसरे होटल में चेक-इन करने का फैसला किया, जहां उन्होंने दो रात ठहरने के लिए 18,000 रुपये का भुगतान किया. उन्होंने होटल तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर लेने पर अतिरिक्त 95,00 रुपये खर्च किए थे. दंपति ने बाद में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का रुख किया, जिसने अपने आदेश में ट्रैवल फर्म और होटल मालिक दोनों को तलब किया. दोनों पक्ष आयोग के सामने पेश होने में विफल रहे. 

Couples को 27,302 रुपये देने का आदेश 

आयोग ने पाया कि शिकायतकर्ता ने होटल की तस्वीरों के आधार पर अग्रिम भुगतान करके होटल बुकिंग की थी. आयोग ने अपने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता का हनीमून प्लान ट्रैवल फर्म और होटल के चलते खराब हो गया. इसलिए ट्रैवल फर्म और होटल मालिक को शिकायतकर्ता को 27,302 रुपये का भुगतान करना होगा. आयोग ने निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैवल फर्म और होटल को उन्हें भुगतान किए गए पैसे वापस करने के अलावा उन्हें हुई असुविधा के लिए मुआवजा देना होगा. 

'भावुक क्षण होता है Honeymoon'

आयोग ने फैसले को लेकर कहा, हनीमून किसी भी नवविवाहित जोड़े के जीवन में एक विशेष और भावुक क्षण होता है. इस तरह की यात्राओं की योजना पहले से बनाई जाती है ताकि किसी भी बाधा से बचा जा सके. हनीमून जीवन के लिए एक स्मृति भी है लेकिन इस मामले में कपल्स अपने साथ हुए व्यवहार को लेकर उदास हो गए थे’.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news