DGCA के मुताबिक, दिसंबर में 61.4% यात्रियों ने रिफंड के मुद्दों को लेकर शिकायतें की थीं. यात्रियों द्वारा की ये शिकायतें मुख्य रूप से राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया (Air India) के खिलाफ हैं. हालांकि, तमाम यात्रियों ने स्पाइसजेट और ट्रूजेट (SpiceJet and TruJet) के खिलाफ भी शिकायतें डाली हैं.
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नई दिल्लीः कोरोना वायरस महामारी (Corona Virus Pandemic) के प्रकोप के चलते काफी लंबे समय तक लोगों ने फ्लाइट से आवाजाही पर अंकुश लगा दिया था लेकिन अब धीरे-धीरे फिर से भारतीय नागरिकों ने हवाई यात्राएं शुरू कर दी है. हालांकि, इस बीच बड़ीं संख्या में हवाई यात्रियों द्वारा उनके टिकट रिफंडिंग को लेकर शिकायतें भी आ रही हैं. ये वो यात्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में फ्लाइट्स के टिकट बुक कराए थे जिनका पैसा अभी तक वापस नहीं आया है.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( Directorate of General of Civil Aviation) की एक रिपोर्ट के अनुसार, तमाम यात्री अपने टिकट रिफंड के लिए संघर्ष कर रहे हैं. DGCA के मुताबिक, दिसंबर में 61.4% यात्रियों ने रिफंड के मुद्दों को लेकर शिकायतें की थीं. यात्रियों द्वारा की ये शिकायतें मुख्य रूप से राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया (Air India) के खिलाफ हैं. हालांकि, तमाम यात्रियों ने स्पाइसजेट और ट्रूजेट (SpiceJet and TruJet) के खिलाफ भी शिकायतें डाली हैं. मालूम हो कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने भी लॉकडाउन के दौरान रद्द उड़ानों के टिकट के पैसे यात्रियों को रिफंड करने के आदेश दिए थे. बावजूद इसके इंडियन एयरलाइन्स ने लॉकडाउन के बीच रद्द हुईं फ्लाइट्स का रिफंड यात्रियों को वापस नहीं दिया है.
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मामले पर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Travel Agents Association of India) के उपाध्यक्ष जे भाटिया ने कहा, ''एयर इंडिया ट्रैवल एजेंटों के माध्यम से यात्रियों के टिकट के पैसे लौटा रहा है, लेकिन इसकी प्रोग्रेस बेहद धीमी है.'' उन्होंने स्पाइसजेट के संबंध में भी यही कहा कि ''यात्रियों के पैसे धीरे-धीरे लौटाए जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस महीने के अंत तक सबको अपने रद्द हुए टिकटों का पैसा वापस मिल जाएगा. गो एअर (GoAir) एयरलाइन ने भी आश्वासन दिया है कि वह जनवरी तक सभी यात्रियों का पैसा लौटा देगी.''
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टिकट के पैसे रिफंड को लेकर DGCA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि 25 मार्च से 3 मई 2020 तक (लॉकडाउन के पहले दो चरण) के एयर ट्रैवल के लिए घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की टिकट बुकिंग पर पूरा रिफंड मिलेगा. बता दें कि याचिका में लॉकडाउन के दौरान कैंसल हुई फ्लाइट्स के टिकट्स का पूरा रिफंड किए जाने की मांग की गई थी. इसकी सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने नागर विमानन मंत्रालय को विमानन कंपनियों के साथ बैठक कर यात्रियों के रिफंड करने के तरीके निर्धारित करने के आदेश दिए थे. कोर्ट के समक्ष डीजीसीए ने यह भी स्पष्ट किया था कि 24 मई तक के लॉकडाउन से पहले बुक किए गए टिकटों के मामले में क्रेडिट शेल और इंसेंटिव स्कीम के तहत टिकट की रकम वापस की जाएगी.
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इसके अलावा अप्रैल में केंद्र सरकार ने विमानन कंपनियों से कहा था कि वे पहले लॉकडाउन (25 मार्च से 14 अप्रैल) के दौरान 25 मार्च से 3 मई तक की यात्रा के लिए बुक किए गए टिकटों पर बिना कैंसिलेशन चार्ज लगाए पूरा रिफंड करे. मंत्रालय ने डीजीसीए को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि विमानन कंपनियां सरकार के आदेश का पालन करने को कहा था.