Corona के बढ़ते केस के बीच नई गाइडलाइंस जारी, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
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Corona के बढ़ते केस के बीच नई गाइडलाइंस जारी, जानें किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. 

फाइल फोटो.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने बुधवार को कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कोविड-19 (Covid-19) के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी तरह का लॉकडाउन (Lockdown) लगाने के पहले केंद्र से विचार-विमर्श करना होगा. दिशा-निर्देश एक दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा.

  1. कंटेनमेंट जोन की सूची वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा
  2. कंटेनमेंट जोन में नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा
  3. भीड़ पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिसंबर के लिए ‘निगरानी, रोकथाम और सावधानी’ दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि निर्देश का मुख्य लक्ष्य देश में कोविड-19 (Covid-19) के खिलाफ मुकाबले में जो कामयाबी मिली है, उसे बनाए रखना है. रणनीति की बदौलत ही देश में कोरोना के एक्टिव केसेज की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है.

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इनपर रहेंगी पाबंदियां
नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहीं, 65 साल से ज्यादा आयु के व्यक्तियों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. नई गाइडलाइंस में सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल को लेकर पाबंदियां जारी हैं. सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे. वहीं, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं. 

ट्रैवल पर पाबंदी नहीं
इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है. ऐसे मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि वो शहर जहां पर साप्ताहिक केस के पॉजिटिव रेट 10 फीसदी से ज्यादा हैं, वहां के संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चरणबद्ध तरीके से दफ्तरों की टाइमिंग और अन्य उपाय लागू करने चाहिए, ताकि एक समय में ज्यादा कर्मचारी न आ पाए और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित हो पाए.  

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कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला
दिशा-निर्देश में कहा गया है कि कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी, त्योहार के मौसम और ठंड की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए यह जोर दिया जाता है कि महामारी की रोकथाम के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रोकथाम के लिए निर्धारित रणनीति का कड़ाई से पालन करना होगा.

SOP का कड़ाई से पालन हो
मंत्रालय ने कहा कि रोकथाम की रणनीति में निगरानी, अन्य उपायों पर ध्यान होना चाहिए और गृह मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का कड़ाई से पालन होना चाहिए.

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लॉकडाउन नहीं लगा सकते राज्य!
मंत्रालय ने कहा, ‘राज्य और केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के अपने आकलन के आधार पर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदी लागू कर सकते हैं.’

दिशा-निर्देश में कहा गया, ‘हालांकि, राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श किए बिना कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन (राज्य, जिला, उपसंभाग, शहर के स्तर पर) नहीं लागू करेंगी.’

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