प्रेमिका ने की शादी की जिद तो प्रेमी ने बरसाए थप्पड़, पिटाई का वीडियो वायरल करने वाले पर केस दर्ज
Advertisement
trendingNow11500191

प्रेमिका ने की शादी की जिद तो प्रेमी ने बरसाए थप्पड़, पिटाई का वीडियो वायरल करने वाले पर केस दर्ज

पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी प्रेमी ने लड़की को पीट दिया. वायरल वीडियो में लड़की आरोपी प्रेमी से शादी के लिए कहती नजर आती है. प्रेमिका की इस बात पर प्रेमी चिढ़ जाता है. इसके बाद वो लड़की को लात से मारता है. एक के एक कई थप्पड़ भी मारता है.

प्रेमिका ने की शादी की जिद तो प्रेमी ने बरसाए थप्पड़, पिटाई का वीडियो वायरल करने वाले पर केस दर्ज

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में प्रेमी ने प्रेमिका की इसलिए पिटाई कर डाली, क्योंकि वो शादी के जिद पर अड़ी थी. पुलिस के मुताबिक 19 साल की प्रेमिका को प्रेमी शादी के जिद पर जमकर पीटा. पिटाई का वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने 24 साल के आरोपी प्रेमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDOP) नवीन दुबे ने बताया कि वायरल हो रहे वीडियो में दिखने वाला आरोपी व्यक्ति मऊगंज क्षेत्र का रहने वाला है. प्राथमिक तौर पर की गई जांच में इस बात की जानकारी मिली है. उन्होंने घटना के बारे में बताया कि दोनों प्रेमी-प्रेमिका थे.

पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी प्रेमी ने लड़की को पीट दिया. वायरल वीडियो में लड़की आरोपी प्रेमी से शादी के लिए कहती नजर आती है. प्रेमिका की इस बात पर प्रेमी चिढ़ जाता है. इसके बाद वो लड़की को लात से मारता है. एक के एक कई थप्पड़ भी मारता है.

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, पीड़िता पुलिस को घटना की जानकारी देने पहुंची थी लेकिन उसने आरोपी प्रेमी के खिलाफ किसी प्रकार की शिकायत दर्ज कराने से इनकार कर दिया. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में इंडियन पिनल कोड की धारा 151 के तहत आरोपी प्रेमी को हिरासत में लिया था. लेकिन कुछ देर बाद उसे छोड़ दिया.

पुलिस ने बताया कि पिटाई का वायरल वीडियो सामने आने पर आरोपी के खिलाफ धारा 323 और भारतीय दंड संहिता के अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया. हालांकि अब मामले का आरोपी फरार बताया जा रहा है. स मामले में पीड़िता ने उस शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है जिसने उसका पिटते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल किया. आईटी एक्ट के तहत उस शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

TAGS

Trending news