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इंदौर: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh News) हाई कोर्ट (High Court) ने बलात्कार के मामले में बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा जब तक शादी (Marrige) फिक्स न हो जाए तब तक लड़कियों को फिजिकल रिलेशन (Physical Relations) नहीं बनाने चाहिए. MP हाई कोर्ट की इंदौर (Indore) बेंच ने बलात्कार के एक मामले की सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी करते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.
कोर्ट ने कहा कि भारत अभी भी रूढ़िवादी समाज है अभी ये समाज सभ्यता के लिहाज से उस स्तर तक नहीं पहुंचा है, जहां शादी से पहले मौज मस्ती के लिए इस प्रकार के शारीरिक संबंध बना लिए जाएं. दरअसल हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की कोर्ट में एक बेल याचिका पर सुनवाई हो रही थी. इस केस की पीड़िता ने मुस्लिम युवक पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप लगाया था. इस मामले में आरोपी 4 जून से सलाखों के पीछे है. आरोपी पर उज्जैन के महाकाल थाने में की धारा 376 (बलात्कार), धारा 366 (अपहरण, अपहरण या शादी के लिए दबाब बनाना ) और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.
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आरोपी के वकील का कहना है कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन आपसी सहमति से बने थे. इसके लिए लड़के ने किसी भी तरह का दबाब नहीं डाला था. लड़के के मुस्लिम होने के कारण लड़की के मां-बाप दोनों की शादी के लिए राजी नहीं हो रहे थे.
वहीं, पीड़िता के पक्ष की तरफ से कहा गया है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ अक्टूबर 2018 से कई बार रेप किया. पीड़िता ने जब शादी के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया. इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता को ये भी बताया कि उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, जिसके बाद पीड़िता ने सुसाइड करने की कोशिश की.
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह इस मामले में आरोपी को जमानत नहीं दे सकती. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर कोई लड़का किसी लड़की से फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो उसको आगे की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए. इस केस में अभियोजन पक्ष का दावा है कि लड़के ने विवाह का झूठा वादा करके अक्टूबर 2018 से बार-बार लड़की के साथ बलात्कार किया और इस साल जून में कहा कि वह किसी और से शादी कर रहा है. इस पर लड़की ने फिनाइल पीकर जान देने की कोशिश की थी.
(पीटीआई इनपुट के साथ)
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