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FIR against BJP leader Mohit Kamboj: मुंबई पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की युवा इकाई के पूर्व शहर अध्यक्ष मोहित कंबोज और दो अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की है. वहीं, कंबोज ने दावा किया कि यह प्राथमिकी फर्जी है और उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकत है.
पुलिस अधिकारी ने कहा कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक के मैनेजर ने पुलिस में शिकायत की थी कि कंबोज और एक कंपनी के दो अन्य निदेशकों ने 52 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था, लेकिन जिस उद्देश्य से यह कर्ज लिया था, इसका इस्तेमाल उसके लिए नहीं किया गया.
उन्होंने कहा कि शिकायत के आधार पर एमआरए मार्ग पुलिस ने कंबोज और कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 420 (धोखाधड़ी) और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.
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वहीं, कंबोज ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि पुलिस कमिश्नर संजय पांडे (Police Commissioner Sanjay Pandey) ने उनके खिलाफ फर्जी प्राथमिकी दर्ज की है. उन्होंने कहा कि यह सोचना गलत है कि ‘बहुत पहले निपट चुके’ एक मामले में प्राथमिकी दर्ज करके, उन्हें डराया जा सकता है या उनकी आवाज दबाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि वह तथ्यों के साथ अदालत में जाएंगे.
इससे पहले, इस साल मार्च में शिवसेना शासित बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने उपनगरीय सांताक्रूज (Santa Cruz) में उस इमारत को नोटिस जारी किया था, जहां कंबोज रहते हैं और उसमें उनके फ्लैट हैं. महानगर पालिका ने यह पता लगाने के लिए नोटिस जारी किया था कि वहां कोई अवैध परिवर्तन तो नहीं किया गया है. बाद में BMC के एक दल ने भी इमारत का निरीक्षण किया था. तब कंबोज ने आरोप लगाया था कि उन्हें झूठे मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है.
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