आर्यन ड्रग्स केस में NCB के सबूत अधूरे! स्पेशल कोर्ट ने आदेश में कही ये बात
Advertisement
trendingNow11036389

आर्यन ड्रग्स केस में NCB के सबूत अधूरे! स्पेशल कोर्ट ने आदेश में कही ये बात

मुंबई ड्रग्स केस में एक आरोपी को जमानत देते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि आरोपी ड्रग्स की तस्करी करता है और उसने सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए थे.

आर्यन ड्रग्स केस में NCB के सबूत अधूरे! स्पेशल कोर्ट ने आदेश में कही ये बात

मुंबई: मुंबई ड्रग्स केस में एक आरोपी को जमानत देते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य (Evidence) नहीं है कि आरोपी ड्रग्स की तस्करी करता है और उसने सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए थे.

  1. मुंबई ड्रग्स केस में शिवराज हरिजन को मिली जमानत
  2. कोर्ट ने नकारीं NCB की दलीलें 
  3. कोर्ट ने बताई सबूतों की कमी

कोर्ट ने नकारीं NCB की दलीलें 

शनिवार को विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा कि वह नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB) की दलीलें स्वीकार नहीं कर सकता है कि आरोपी शिवराज हरिजन मादक पदार्थ तस्कर है और उसने मर्चेंट को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए.

क्या है पूरा मामला?

आपको बता दें कि एनसीबी ने 3 अक्टूबर को एक क्रूज पर छापा मारा और वहां से कथित रूप से मादक पदार्थों की बरामदगी के बाद अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan), मर्चेंट और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें: शादी की खबरों के बीच Vicky Kaushal ने शेयर की फोटो, लोग बोले- अब तो सच बता दो

आरोपियों को मिली जमानत

हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को मर्चेंट और आर्यन खान को जमानत दे दी थी. इसके बाद NDPS कानून से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने 22 नवंबर को हरिजन को भी जमानत दे दी.

कोर्ट ने बताई सबूतों की कमी  

आदेश के अनुसार, ‘एनडीपीएस कानून के प्रावधान 67 के तहत दर्ज आरोपी के बयान के अलावा पहली नजर में और कोई साक्ष्य नहीं है जो बता सके कि आवेदक मादक पदार्थों का आपूर्तिकर्ता है.'

(भाषा के इनपुट के साथ)

LIVE TV

Trending news