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मुंबई: मुंबई ड्रग्स केस में एक आरोपी को जमानत देते हुए स्पेशल कोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई साक्ष्य (Evidence) नहीं है कि आरोपी ड्रग्स की तस्करी करता है और उसने सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए थे.
शनिवार को विस्तृत आदेश में कोर्ट ने कहा कि वह नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (NCB) की दलीलें स्वीकार नहीं कर सकता है कि आरोपी शिवराज हरिजन मादक पदार्थ तस्कर है और उसने मर्चेंट को मादक पदार्थ उपलब्ध कराए.
आपको बता दें कि एनसीबी ने 3 अक्टूबर को एक क्रूज पर छापा मारा और वहां से कथित रूप से मादक पदार्थों की बरामदगी के बाद अभिनेता शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan), मर्चेंट और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था.
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हाई कोर्ट ने 28 अक्टूबर को मर्चेंट और आर्यन खान को जमानत दे दी थी. इसके बाद NDPS कानून से जुड़े मामलों के विशेष न्यायाधीश वी. वी. पाटिल ने 22 नवंबर को हरिजन को भी जमानत दे दी.
आदेश के अनुसार, ‘एनडीपीएस कानून के प्रावधान 67 के तहत दर्ज आरोपी के बयान के अलावा पहली नजर में और कोई साक्ष्य नहीं है जो बता सके कि आवेदक मादक पदार्थों का आपूर्तिकर्ता है.'
(भाषा के इनपुट के साथ)
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