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नई दिल्ली: मॉडल (Model) के बाल गलत काटना दिल्ली के एक सैलून (Salon) को बहुत भारी पड़ा है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) ने सैलून (Salon) को निर्देश दिया है कि पीड़ित महिला को दो करोड़ रुपये का मुआवजा (Compensation) दिया जाए. आयोग ने मॉडल के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट (Wrong Hair Treatment) के लिए सैलून को दोषी माना है.
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग (NCDRC) का कहना है कि सैलून की लापरवाही के चलते मॉडल के बालों को स्थाई नुकसान पहुंचा, इसलिए उसे बतौर मुआवजा दो करोड़ देने होंगे. ये सैलून दिल्ली के फाइव-स्टार होटल ITC Maurya में स्थित है. जहां अप्रैल 2018 में आशना रॉय (Aashna Roy) अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थीं. वह एक हेयर प्रोडक्ट की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े हेयर-केयर ब्रांड के लिए मॉडलिंग की थी.
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आशना रॉय का कहना है कि सैलून ने उनके निर्देशों के उलट बाल काटे, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट उनके हाथों से चले गए और उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा. सैलून की गलती के चलते उनका रहन-सहन तो बदला ही टॉप मॉडल बनने का सपना भी टूट गया. आशना ने बताया कि उन्होंने सैलून को साफ तौर पर बालों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था, लेकिन हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर उनके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया.
जब मॉडल ने इस संबंध में मैनेजर से शिकायत की, तो उन्होंने फ्री हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की. आशना का दावा है कि इस दौरान केमिकल से उसके बालों को स्थाई नुकसान हुआ, जिसे लेकर वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया. अब आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए. आठ सप्ताह के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि देनी होगी.