केरल सरकार ने लोगों के लिए कोविड 19 सेफ्टी गाइडलाइंस को एक साल तक अनिवार्य कर दिया है.
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नई दिल्ली: केरल में कोरोना (coronavirus) से बचाव के दिशानिर्देशों का अगले एक साल तक पालन किया जाएगा. केरल सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, मास्क और सामाजिक दूरी के नियमों के पालन के नियम जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे. बिना सरकारी इजाजत के कोई भी आयोजन नहीं किया जाएगा. केरल के सीएम ऑफिस से जारी आदेश में कहा गया है कि आज सुबह 6 बजे से ट्रिपल लॉकडाउन यानी ज्यादा प्रतिबंध तिरुवनंतपुरम में एक हफ्ते तक लागू रहेंगे.
केरल सरकार ने लोगों के लिए कोविड 19 सेफ्टी गाइडलाइंस को एक साल तक अनिवार्य कर दिया है जिसके तहत सार्वजनिक जगहों पर एक साल तक मास्क पहनना जरूरी होगा. ये कदम कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं. केरल सरकार ने इसे लागू करने के लिए अपने Epidemic Diseases Act में बदलाव किया है. राज्य सरकार ने कहा है कि नए नियम जुलाई 2021 तक लागू रहेंगे. नई गाइडलाइन जारी की गई है.
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गाइडलाइन के अनुसार मास्क लगाने के साथ ही लोगों को सार्वजनिक जगहों और कार्यक्रमों के दौरान 6 फीट की सामाजिक दूरी का भी पालन करना होगा. शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते. वहीं अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी. नई गाइडलाइन के अनुसार लोग संबंधित अथॅारिटी की लिखित परमिशन के बिना लोग किसी तरह का आयोजन, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता. वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकना प्रतिबंधित होगा. जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी.
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