अगर आप जीएसटी के नए करदाता हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट (रिफंड) मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है. पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा.
Trending Photos
नई दिल्ली: अगर आप जीएसटी (GST) के नए करदाता हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट (रिफंड) मिलने में थोड़ी सी देरी हो सकती है. पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. नेशनल जीएसटी कांफ्रेस की दिल्ली में हुई बैठक में ये बात सामने आई कि नए करदाता इनपुट टैक्ट क्रेडिट का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इस नेशनल GST कांफ्रेंस में देश भर के GST कमिश्नर्स आए थे जिन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और फाइनेंस सेक्रेटरी अजय भूषण पांडेय को इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए फ्रॉड का तरीका बताया और इसे रोकने के उपाए भी बताए.
आपको चार दिन पुरानी घटना याद होगी जहां 7,896 करोड़ रुपए फर्जी बनाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम पर 1709 करोड़ रुपए ले लिए गए थे. वहीं इससे पहले भी इस तरह फ्रॉड के अलग अलग मामले सामने आ चुके हैं. कई जगह सामने आया कि कुछ गलत लोग फर्जी कंपनी बनाकर बिना प्रोडक्ट बनाए या बिना खरीदे बेचे, केवल कागज़ो में सब खानापूर्ति कर रहे थे. केवल रिफंड लेने के लिए ही काम कर रहे थे. बात सामने आई कि ये लोग कंपनी बनाकर तुरंत रिफंड लेने में लग जाते थे.
ये भी पढ़ें: GST: फरवरी में जमा हुआ रिकॉर्ड तोड़ पैसा, जानिए कितने रुपये जुटाए सरकार ने
कांफ्रेंस में कई तरह के उपायों पर प्रेजेंटेशन दिया गया ताकि फ्रॉड को रोका जा सके. आधार नंबर के जरिए एनालिसिस करके गलत रिफंड लेने वालों की पहचान पर भी बात हुई. वहीं DGGI के प्रिंसिपल डीजी की तरफ से धांधली रोकने के लिए तुरंत उपाय करने की योजना बताई गई.
पंजाब, गुजरात, बंगाल जैसे राज्यों में अपनाए गए उपायों पर प्रजेटेंशन किया गया. वहीं सेंट्रल बोर्ड आफ इनडायरेक्ट टैक्सेज़ एंड कस्ट्मस के अधिकारियों ने ग्राहकों की सहायता से सही बिल का चलन बढ़ाने पर भी जोर दिया, इसके तहत ग्राहकों को उनके बिल पर लॉटरी के माध्यम से एक मुश्त रकम देने जैसी योजना भी शामिल है. जीएसटी बिल वाली ये योजना जल्द ही शुरु होने वाली है.