एयरसेल-मैक्सिस डील: पी चिदंबरम-कार्ति पर केस चलाने को मिली मंजूरी, 18 दिसंबर को सुनवाई
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एयरसेल-मैक्सिस डील: पी चिदंबरम-कार्ति पर केस चलाने को मिली मंजूरी, 18 दिसंबर को सुनवाई

ईडी और सीबीआई का कहना है कि उसे जांच आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत चाहिए, ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि केंद्र से पी चिदंबरम, कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ केस चलाने की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जानकारी के मुताबिक,  पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक 18 दिसंबर तक बढ़ा दी है. वहीं, 18 दिसंबर को होगी पटियाला हाउस कोर्ट में केस की अगली सुनवाई होगी. 

दरअसल, कोर्ट इस समय कार्ति और पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस अग्रिम जमानत का ईडी और सीबीआई विरोध कर रही है. ईडी और सीबीआई का कहना है कि उसे जांच आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए हिरासत चाहिए, ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाए.

इससे पहले कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब तक सरकारी अनुमति न लेने पर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को फटकार लगाई थी. कोर्ट ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर मामले की अगली सुनवाई (26 नंवबर) तक चार्जशीट में दर्ज नामों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई के लिए इजाजत नहीं मिली तो अदालत जांच एजेंसियों की तरफ से दायर चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेगी. दरअसल, पी चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट पर पटियाला हाउस कोर्ट को संज्ञान लेना है. 

आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई ने कार्ति और पी चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.इससे पहले सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि 6 सरकारी अधिकारी और सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी विभागों से ली जा रही है. 

एयरसेल-मैक्सिम केस में दायर हुई थी चार्जशीट
एयरसेल-मैक्सिस मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में कहा गया था कि पी. चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते हुए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120B और पीसी एक्ट की धारा 7, 1213 (2) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है. दरअसल, इस मामले में कुल 18 लोगों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी. जबकि, ईडी ने कार्ति चिदंबरम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. 

क्या है मामला
पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर एयरसेल-मैक्सिस को एफडीआई के अनुमोदन के लिए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी को नजरअंदाज कर दिया था. ED के मुताबिक, एयरसेल-मैक्सिस डील में तत्कालीन वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने कैबिनेट कमेटी की अनुमति केबिना ही मंजूरी दी थी, जबकि ये डील 3500 करोड़ रुपये की थी. वहीं, दूसरी ओर INX मीडिया हेराफेरी मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम पर हेराफेरी करने का आरोप है. 

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