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नई दिल्लीः एनजीटी ने आज गंगा की सफाई को लेकर बड़ा आदेश दिया. अब उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तरप्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा नदी के आसपास कूड़ा फैलाने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही एनजीटी ने इस क्षेत्र में गंगा नदी के तट से 100 मीटर तक के क्षेत्र को ‘नो डेवलपमेंट जोन ’ घोषित किया है.
NGT declares 100 metres from edge of the river Ganga as 'no-development zone' in the stretch between Haridwar to Unnao
— ANI (@ANI_news) July 13, 2017
एनजीटी ने कहा कि गंगा नदी के तट से 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कचरा डंप नहीं होना चाहिए.
NGT says there should not be any kind of waste dumping within 500 metres from the edge of Ganga within the stretch of Haridwar to Unnao
— ANI (@ANI_news) July 13, 2017
उत्तरप्रदेश को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए चमडे़ के कारखानों को जाजमऊ से उन्नाव अथवा किसी भी अन्य स्थान जिसे राज्य उचित समझता हो, वहां छह सप्ताह के भीतर स्थानांतरित करना चाहिए. एनजीटी ने कहा कि गंगा नदी में कचरा डंप करने वाले किसी को भी 50 हजार रूपए का पर्यावरण हर्जाना देना होगा.
NGT also directs authorities to impose a penalty of Rs 50,000 on people dumping waste in river Ganga,within the stretch of Haridwar to Unnao
— ANI (@ANI_news) July 13, 2017
एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए कहा. एनजीटी ने 543 पन्नों वाले अपने फैसले के पालन की निगरानी करने और इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए पर्यवेक्षक समिति का गठन किया.