हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा नदी को गंदा करने पर लगेगा 50 हजार जुर्माना
Advertisement

हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा नदी को गंदा करने पर लगेगा 50 हजार जुर्माना

हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा नदी को गंदा करने पर लगेगा 50 हजार जुर्माना (File pic)

नई दिल्लीः एनजीटी ने आज गंगा की सफाई को लेकर बड़ा आदेश दिया. अब उत्तराखंड के हरिद्वार और उत्तरप्रदेश के उन्नाव के बीच गंगा नदी के आसपास कूड़ा फैलाने पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगेगा. इसके साथ ही एनजीटी ने इस क्षेत्र में गंगा नदी के तट से 100 मीटर तक के क्षेत्र को ‘नो डेवलपमेंट जोन ’ घोषित किया है. 

एनजीटी ने कहा कि गंगा नदी के तट से 500 मीटर के दायरे में किसी प्रकार का कचरा डंप नहीं होना चाहिए. 

उत्तरप्रदेश को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए चमडे़ के कारखानों को जाजमऊ से उन्नाव अथवा किसी भी अन्य स्थान जिसे राज्य उचित समझता हो, वहां छह सप्ताह के भीतर स्थानांतरित करना चाहिए. एनजीटी ने कहा कि गंगा नदी में कचरा डंप करने वाले किसी को भी 50 हजार रूपए का पर्यावरण हर्जाना देना होगा.

एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को गंगा और उसकी सहायक नदियों के घाटों पर धार्मिक क्रियाकलापों के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए कहा. एनजीटी ने 543 पन्नों वाले अपने फैसले के पालन की निगरानी करने और इस संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए पर्यवेक्षक समिति का गठन किया.

Trending news