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लुधियाना: कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब के 2 जिलों में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew In Punjab) लगाने का फैसला किया गया है. यहां रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. दोनों जिलों में कोरोना के नए मामले तेजी से सामने आने के बाद ऐसा किया जा रहा है.
बता दें कि पंजाब में लुधियाना के डीएम ने फैसला किया है कि 12 मार्च, 2021 से जिले में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew In Ludhiana) लागू किया जाएगा. रात में आम जनता के सड़क पर निकलने पर रोक होगी. रात में 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.
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इसी तरह पंजाब के पटियाला शहर में भी नाइट कर्फ्यू (Night Curfew In Patiala) लगाया जाएगा. कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने ये फैसला किया. यहां भी रात के वक्त घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी. जो लोग नाइट कर्फ्यू का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
हालांकि पुलिस, आर्मी के जवान, सरकारी कर्मचारियों, जरूरी सेवाओं, मेडिकल इमरजेंसी और सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी सर्विस को नाइट कर्फ्यू में छूट मिलेगी. इन लोगों को नहीं रोक जाएगा.
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इसके अलावा नाइट कर्फ्यू के दौरान, एक से दूसरे जिले या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य हाइवे से जाने वालों को छूट मिलेगी. हालांकि शहर के अंदर से जाने पर पाबंदी होगी. जो भी कोविड नियमों को तोड़ेगा, उसको सजा भुगतनी होगी.
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