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नई दिल्ली: राज्यों में केस की जांच के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई (CBI) को दी गई आम सहमति को अब तक 8 राज्य वापस ले चुके हैं और इन राज्यों में हर केस की जांच सीबीआई को करने से पहले उसे राज्य सरकारों से इजाजत लेनी होगी. इस बात की जानकारी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने बुधवार को लोक सभा में दी.
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने लोक सभा में लिखित जवाब में जानकारी देते हुए कहा कि देश के 8 राज्य सीबीआई (CBI) जांच को लेकर अपनी सहमति वापस ली है और एतराज जताया है कि उन राज्यों में केंद्र की एजेंसी बिना किसी अनुमति के कोई जांच नहीं कर सकती है.
DOPT से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, मिजोरम और राजस्थान जैसे 8 राज्यों ने सीबीआई जांच की सहमति का विरोध किया है. पिछले साल देश मे पांच राज्यों ने सीबीआई जांच को लेकर के विरोध जताया था और कहा था कि अपने राज्य में केंद्र की एजेंसी को घुसने नहीं देंगे.
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केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम (DSPE), 1946 द्वारा शासित होती है. इन राज्यों ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत सीबीआई को पूर्व में दी गई सामान्य सहमति को वापस ले लिया है. वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को जांच का अधिकार एनआईए एक्ट के तहत मिला है, जिसका अधिकार क्षेत्र देशभर में होता है.