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नोएडा: कोविड-19 (Covid-19) मरीजों से एंबुलेंस (Ambulance) का मनमाना किराया वसूले जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इन शिकायतों को देखते हुए नोएडा प्रशासन (Noida administration) ने दूरी के हिसाब से एंबुलेंस सेवा के लिए किराया निर्धारित कर दिया है. साथ ही कहा है कि तय किराए से ज्यादा पैसे लेने की सूरत में संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
जिलाधिकारी ने शनिवार को यह किराया सूची जारी की है. इसके मुताबिक कोई भी एंबुलेंस चालक 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 1,000 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेगा. इतनी ही दूरी के लिए ऑक्सीजन युक्त एंबुलेंस का किराया 1,500 रुपये होगा. इससे ज्यादा दूरी होने पर 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जा सकेगा.
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जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया, 'वेंटिलेटर वाली एंबुलेंस के लिए 10 किलोमीटर तक का किराया 2,500 रुपया और इससे ज्यादा दूरी पर 200 रुपये प्रति किलो मीटर तय किया गया है. यदि कोई एंबुलेंस चालक संक्रमित मरीज या उनके परिजनों से तय किराया से ज्यादा पैसे मांगता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस बारे में शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है.'
इससे पहले दिल्ली सरकार भी प्राइवेट एंबुलेंस के लिए किराया तय कर चुकी है. इसके तहत 10 किलोमीटर तक के लिए 1,500 रुपये लिए जा सकेंगे और उसके बाद 100 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा.