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नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को उनके तथा उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन के कथित मामले की जांच के संबंध में सम्मन भेजा है।
सूत्रों ने बताया कि धन शोधन रोकथाम कानून :पीएमएलए: के तहत जारी सम्मन में सिंह से कहा गया है कि वह दिसंबर के पहले सप्ताह में व्यक्तिगत रूप से पेश हों। उन्होंने कहा कि सम्मन में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि मुख्यमंत्री किसी कारण से पेश होने में सक्षम नहीं होते हैं तो उनकी तरफ से कोई अधिकृत या कानूनी प्रतिनिधि भी व्यक्तिगत वित्त से संबंधित दस्तावेज और अन्य ब्योरा जमा कर सकता है।
एजेंसी ने कहा कि जब सिंह जांचकर्ताओं के समक्ष पेश होंगे तो वे उनका बयान दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह के सम्मन उनके कुछ सहयोगियों को भी भेजे गए हैं। इस संबंध में सीबीआई द्वारा सितंबर में दर्ज शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ईडी ने धन शोधन कानूनों के आपराधिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। एजेंसी के सूत्रों ने कहा था कि कथित अवैध धन का इस्तेमाल कर सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा कथित तौर पर की गई संदिग्ध ‘अपराध की कमाई’ की जांच और इसका पता लगाने के लिए उन्होंने कुछ ‘महत्वपूर्ण’ दस्तावेज जुटाए हैं।